आपका पूंजी, अधिकार अभियान: बैंक, बीमा या म्यूचुअल फंड में फंसा है पुराना अनक्लेम्ड पैसा? सरकार के इस नए पोर्टल से मिनटों में लगाएं पता

नई दिल्ली, बिजनेस ब्यूरो। क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने सालों पहले किसी बैंक, बीमा कंपनी, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया था और अब आप उसके बारे में भूल चुके हैं? या फिर निवेश करने वाले व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं हैं और परिवार को उस पैसे की जानकारी नहीं है? अगर ऐसा है, तो आपके लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश के नागरिकों को उनकी ऐसी ही भूली-बिसरी और अनक्लेम्ड एसेट्स (Unclaimed Assets) को ढूंढने और उन्हें वापस पाने में मदद करने के लिए एक शानदार साझा जागरूकता पहल की शुरुआत की है, जिसे “आपका पूंजी, आपका अधिकार” अभियान नाम दिया गया है।

इस विशेष अभियान के तहत केंद्र सरकार ने एक वन-स्टॉप आधिकारिक वेबसाइट https://www.unclaimedassetsportal.inलॉन्च की है। इस सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए यूजर्स सीधे संबंधित सरकारी नियामकों (Regulators) के आधिकारिक पोर्टलों पर पहुंच सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अपनी जमा पूंजी, डीमैट खाते, शेयर और बीमा के पैसों पर क्लेम कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस सेवा का लाभ उठाने के लिए किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, यह पूरी तरह से मुफ्त है और इस पर सिर्फ सुरक्षित व प्रामाणिक सरकारी संसाधनों की ही पहुंच दी गई है।

बैंकों में बरसों से लावारिस पड़ी रकम का ऐसे लगाएं पता, काम आएगा UDGAM पोर्टल

अगर आपका कोई पुराना बचत खाता (Savings Account), फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या रिकरिंग डिपॉजिट (RD) लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा है और वह अनक्लेम्ड जमा की श्रेणी में आ चुका है, तो अब उसे खोजना बेहद आसान हो गया है। सरकार के इस नए पोर्टल के माध्यम से लोग भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक उद्गम (UDGAM) पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यह पोर्टल यूजर्स को देश के तमाम सहभागी बैंकों में पड़ी ऐसी लावारिस और बिना दावे वाली जमा राशि को आसानी से खोजने की सुविधा देता है। जैसे ही आप जरूरी डिटेल्स डालेंगे, आपके पुराने खाते की जानकारी सर्च रिजल्ट में सामने आ जाएगी।

पुरानी और भूली हुई बीमा पॉलिसियों को खोजने का यह है आसान तरीका

कई बार लोग जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance) ले लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी जानकारी परिवार को नहीं हो पाती या नॉमिनी क्लेम करना भूल जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इस पोर्टल पर यूजर्स को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा उपलब्ध कराए गए टूल्स से जोड़ा जाता है। यहां पॉलिसीधारक या उनके कानूनी वारिस/नॉमिनी बेहद आसान प्रक्रिया का पालन करके अपनी पुरानी और अनक्लेम्ड जीवन बीमा पॉलिसियों का पता लगा सकते हैं और रोके गए मैच्योरिटी लाभों या डेथ क्लेम को हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड में छूटे निवेश की पहचान कराएगा सेबी का ‘MITRA’ प्लेटफॉर्म

जो लोग म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) में पैसा लगाकर भूल गए हैं या जिनके फोलियो नंबर खो चुके हैं, उनके लिए भी यह पोर्टल बेहद मददगार साबित होगा। इसके जरिए निवेशक सीधे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के MITRA प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। यह खास सुविधा निवेशकों को उनके निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो की पहचान करने में मदद करती है, साथ ही उस डूबे हुए पैसे को सही तरीके से वापस पाने की पूरी कानूनी और आधिकारिक प्रक्रिया के बारे में गाइड करती है।

बिना दावे वाले शेयर्स और डिविडेंड का क्लेम अब एक क्लिक पर

अगर आपके पास किसी पुरानी कंपनी के शेयर्स थे जिनका लाभांश (Dividend) या खुद वे शेयर ही लंबे समय से क्लेम न किए जाने के कारण निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA) को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस एकीकृत पोर्टल के जरिए आप सीधे IEPFA के निर्धारित सर्च इंजन पर जा सकते हैं, जहां अपनी सामान्य जानकारियां दर्ज करके आप बिना दावे वाले लाभांश और शेयरों को खोजकर उनके रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।