RailOne App Ticket Booking: ट्रेन में मोबाइल से जनरल टिकट बुक करने के नियमों में बड़ा बदलाव, 15 जुलाई से ID प्रूफ हुआ अनिवार्य

अगर आप भी रेलवे स्टेशन की लंबी लाइनों से बचने के लिए अपने मोबाइल से जनरल टिकट बुक करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रेलवे प्रशासन ने ऑनलाइन अनरिजर्व्ड (जनरल) टिकट बुकिंग की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में एक बड़ा फेरबदल किया है। यह नया नियम 15 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू होने जा रहा है। अब यदि आप रेलवे के नए आधिकारिक ‘रेलवन ऐप’ (RailOne App) का उपयोग करके जनरल टिकट बुक करते हैं, तो टिकट बुक करते समय आपको अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र (ID Proof) की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा।

क्या है नया नियम और किस पर होगा लागू?

  • केवल ऑनलाइन बुकिंग के लिए: रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सिर्फ उन्हीं यात्रियों पर लागू होगा जो मोबाइल में ‘रेलवन ऐप’ के माध्यम से डिजिटल जनरल टिकट बुक करेंगे।

  • काउंटर टिकट पर छूट: यदि आप हमेशा की तरह रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर (खिड़की) पर जाकर नकद भुगतान करके सामान्य टिकट खरीदते हैं, तो वहां आपको किसी भी प्रकार का आईडी प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होगी। वह प्रक्रिया पहले की तरह ही सामान्य रहेगी।

  • ओरिजिनल ID साथ रखना जरूरी: ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद, सफर के दौरान आपको वही मूल पहचान पत्र (जैसे- वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) अपने साथ भौतिक रूप से रखना होगा, जिसकी जानकारी आपने ऐप में टिकट बुक करते समय दर्ज की थी।

स्क्रीनशॉट और वॉट्सऐप टिकट का खेल खत्म, लगेगा जुर्माना

अक्सर यात्री अपने मोबाइल से जनरल टिकट बुक करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेते थे या फिर वॉट्सऐप के जरिए उसकी फोटो दूसरे सह-यात्री के मोबाइल पर भेज देते थे। रेलवे ने नए नियम के तहत इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब डिजिटल टिकट केवल उसी मोबाइल नंबर और डिवाइस पर वैध (Valid) माना जाएगा, जिससे लॉगिन करके उसे बुक किया गया है। ट्रेन में चेकिंग के दौरान टीटीई (TTE) को ‘रेलवन ऐप’ के अंदर ही एक्टिव टिकट दिखाना होगा। स्क्रीनशॉट या वॉट्सऐप इमेज दिखाने पर आपको बिना टिकट (Without Ticket) माना जाएगा और नियमानुसार भारी जुर्माना वसूला जाएगा।

‘रेलवन ऐप’ से जनरल टिकट बुक करने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

नए नियमों के अंतर्गत टिकट बुक करने की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपनी टिकट सुरक्षित कर सकते हैं:

  • स्टेप 1 (ऐप डाउनलोड और लॉगिन): सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से नया ‘रेलवन ऐप’ डाउनलोड करें। इसके बाद अपने एक्टिव मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें और लॉगिन करें।

  • स्टेप 2 (यात्रा का विवरण भरें): ऐप के होम पेज पर दिए गए ‘बुक टिकट’ या ‘जनरल टिकट’ के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपने प्रस्थान स्टेशन (Source) और गंतव्य स्टेशन (Destination) का नाम दर्ज करें।

  • स्टेप 3 (यात्रियों की संख्या): आपको जितने यात्रियों के लिए टिकट चाहिए, उनकी सही संख्या चुनें।

  • स्टेप 4 (पहचान पत्र की जानकारी): अब स्क्रीन पर पहचान पत्र का ड्रॉपडाउन विकल्प दिखाई देगा। यहां आपको अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि) का प्रकार चुनना होगा और उसका सही नंबर बॉक्स में फिल करना होगा।

  • स्टेप 5 (ऑनलाइन भुगतान): सभी जानकारियों को री-चेक करने के बाद स्क्रीन पर कुल किराया आ जाएगा। आप यूपीआई (UPI), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान करें।

  • स्टेप 6 (टिकट सुरक्षित करें): पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपका डिजिटल जनरल टिकट ऐप के ‘माई बुकिंग्स’ सेक्शन में जेनरेट हो जाएगा, जिस पर आपका आईडी नंबर भी अंकित होगा।

रेलवे ने क्यों लिया यह सख्त फैसला?

इस नए नियम को लागू करने के पीछे रेलवे का मुख्य उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी (Black Marketing) पर लगाम लगाना और अनाधिकृत वेंडर्स पर रोक लगाना है। कई बार लोग अपने मोबाइल से थोक में टिकट बुक करके दूसरे यात्रियों को अनैतिक रूप से बेच देते थे, जिससे सुरक्षा तंत्र में सेंध लगने का खतरा रहता था। अब ऐप आधारित बुकिंग में यात्री की वास्तविक पहचान सीधे रेलवे के डेटाबेस से जुड़ी रहेगी, जिससे ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक पुख्ता होगी।

क्या कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी?

प्रयागराज रेल मंडल के पीआरओ (PRO) अमित कुमार सिंह ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई से जब भी यात्री घर से सफर के लिए निकलें, तो अपने साथ वही असली पहचान पत्र रखना न भूलें जिसका नंबर उन्होंने ऐप में डाला है। यदि यात्रा के दौरान रेलवन ऐप पर दर्ज आईडी और आपके पास मौजूद ओरिजिनल आईडी मैच नहीं होती है, तो उसे टिकट की हेराफेरी माना जाएगा और रेलवे नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।