नई दिल्ली। आधार कार्ड अब केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी डिजिटल पहचान की नींव बन चुका है। लेकिन अगर आधार में दर्ज जन्मतिथि गलत है और बार-बार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने अब इसका ठोस समाधान पेश कर दिया है।
क्यों रिजेक्ट हो रही है आपकी अपडेट रिक्वेस्ट?
UIDAI के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही आधार में जन्मतिथि बदलवा सकता है। अगर यह सीमा पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है तो सामान्य ऑनलाइन प्रक्रिया काम नहीं करेगी। इसके अलावा अमान्य दस्तावेज जमा करना भी रिजेक्शन की एक बड़ी वजह होती है।
घर बैठे इन तरीकों से दर्ज करें शिकायत
अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है तो तीन आसान तरीकों से मदद मिल सकती है। UIDAI का टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके सीधे अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। अपने दस्तावेजों के साथ [email protected] पर ईमेल भेज सकते हैं या UIDAI के आधिकारिक ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
लिमिट खत्म हो गई तो अपनाएं यह खास प्रक्रिया
अगर जन्मतिथि बदलने की एकमात्र सीमा खत्म हो चुकी है तो अपवाद हैंडलिंग यानी Exception Handling की प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर वैध दस्तावेजों के साथ नया अपडेट अनुरोध दर्ज करें। इससे एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी URN मिलेगा। इस URN के साथ अपने क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल करें या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। दस्तावेज सही पाए जाने पर विशेष अनुमति के तहत आधार अपडेट कर दिया जाएगा।
इन दस्तावेजों से होगा काम, रखें तैयार
UIDAI द्वारा मान्य दस्तावेजों में नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र सबसे विश्वसनीय माना जाता है। इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड या मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्कशीट भी मान्य है। ध्यान रखें कि हालिया बदलावों के बाद आधार कार्ड को अब हर जगह जन्मतिथि के पूर्ण प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा इसलिए इसे सही रखना और भी जरूरी हो गया है।
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