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यूपी पंचायत चुनाव 2026: वोटर बनने के लिए 6 महीने का निवास जरूरी, कैबिनेट ने संशोधन को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची और पात्रता से जुड़े नियमों को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। यूपी कैबिनेट ने पंचायत चुनाव से संबंधित एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मतदाता के लिए संबंधित क्षेत्र में छह महीने के निवास की शर्त का प्रावधान चर्चा में है। इस बदलाव का असर पंचायत चुनाव में मतदाता के रूप में पात्रता निर्धारित करने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है।

पंचायत चुनाव में क्या बदल सकता है?

कैबिनेट की मंजूरी के बाद संशोधन से जुड़े प्रावधानों, उनके लागू होने की तारीख और मतदाता पात्रता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, उपलब्ध हेडलाइन में संशोधन की सटीक कानूनी भाषा, संबंधित अधिनियम की धारा और अधिसूचना का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए छह महीने के निवास की शर्त को अंतिम रूप से लागू नियम मानने से पहले आधिकारिक अधिसूचना की पुष्टि आवश्यक है।