सेलाकुई और सिडकुल में धारा 163 लागू, वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे श्रमिक

औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेश पर धारा 163 BNSS लागू कर दी गई है। बता दें श्रमिक बीते कुछ दिनों से वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

सेलाकुई और सिडकुल में धारा 163 लागू

औद्योगिक स्थान सेलाकुई और सिडकुल में डीएम के निर्देश पर धारा 163 BNSS लागू कर दी गई है। श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सेलाकुई और सिडकुल परिसर में सार्वजनिक सभा, जूलुस और धरना-प्रर्दशन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

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