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Post Office SCSS: सीनियर सिटीजन के लिए खास स्कीम, हर 3 महीने में मिलेंगे ₹61,500; जानें ₹30 लाख निवेश का पूरा गणित

रिटायरमेंट के बाद हर वरिष्ठ नागरिक की प्राथमिकता पूंजी की शत-प्रतिशत सुरक्षा और उससे मिलने वाली एक निश्चित, नियमित आय होती है। शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव और घटती बैंक ब्याज दरों के बीच डाकघर की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) देश के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्प बनकर उभरी है। केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष गारंटी वाली इस लघु बचत योजना में न केवल उच्च ब्याज दर मिलती है, बल्कि हर तीन महीने में निश्चित ब्याज का भुगतान सीधे निवेशक के बैंक या डाकघर बचत खाते में कर दिया जाता है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इस योजना में अधिकतम सीमा तक निवेश करता है, तो उसे हर तिमाही ₹61,500 (लगभग ₹61,499-₹61,500) का बंपर ब्याज भुगतान मिलता है, जो मासिक रूप से लगभग ₹20,500 की नियमित पेंशन जैसी आय के बराबर है।

केंद्र सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर 8.2% प्रति वर्ष की आकर्षक ब्याज दर दी जा रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी इसका ‘रेट लॉक-इन’ नियम है—यानी जिस दिन आप खाता खोलते हैं, उस दिन लागू 8.2% की ब्याज दर आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फ्रीज (निश्चित) हो जाती है। सरकार ने बजट में इस योजना की अधिकतम निवेश सीमा को ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया था।

₹30 लाख के अधिकतम निवेश पर ब्याज और रिटर्न का पूरा हिसाब

  • कुल एकमुश्त जमा (Principal Deposit): ₹30,00,000

  • लागू वार्षिक ब्याज दर (Interest Rate): 8.2% p.a.

  • वार्षिक ब्याज आय (Annual Interest): ₹30,00,000 का 8.2% = ₹2,46,000 प्रति वर्ष

  • त्रैमासिक ब्याज भुगतान (Quarterly Payout): ₹2,46,000 ÷ 4 = ₹61,500 प्रति तिमाही

  • मासिक समतुल्य आय (Monthly Equivalent): लगभग ₹20,500 प्रति माह

  • 5 वर्ष में कुल अर्जित ब्याज (Total Interest in 5 Years): ₹61,500 × 20 तिमाहियां = ₹12,30,000

  • परिपक्वता पर कुल रिटर्न (Maturity Return): ₹12.30 लाख का ब्याज खाते में मिलने के बाद 5 साल पूरे होने पर मूलधन के ₹30,00,000 पूरे वापस मिल जाते हैं।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में ब्याज का चक्रवृद्धि (Compound) संचय नहीं होता, बल्कि यह हर तीन महीने पर ऑटोमैटिकली क्रेडिट हो जाता है। वित्त मंत्रालय के नियमों के अनुसार साल के चार तय तिथियों पर ब्याज सीधे निवेशक के लिंक किए गए बचत खाते में ट्रांसफर किया जाता है:

  1. प्रथम तिमाही: 31 मार्च

  2. द्वितीय तिमाही: 30 जून

  3. तृतीय तिमाही: 30 सितंबर

  4. चतुर्थ तिमाही: 31 दिसंबर

यदि पति और पत्नी दोनों 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, तो वे अलग-अलग व्यक्तिगत खाते खोलकर कुल ₹60 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार को हर तीन महीने पर ₹1,23,000 यानी हर महीने करीब ₹41,000 की नियमित आय प्राप्त होती है।

यदि कोई निवेशक ₹30 लाख से कम राशि जमा करना चाहता है, तो उसे 8.2% की दर पर मिलने वाले त्रैमासिक ब्याज का ब्योरा नीचे दी गई तालिका से समझा जा सकता है:

जमा राशि (Deposit) प्रति तिमाही ब्याज (Quarterly Payout) वार्षिक ब्याज (Annual Interest) 5 साल में कुल ब्याज (5-Year Interest)
₹5,00,000 ₹10,250 ₹41,000 ₹2,05,000
₹10,00,000 ₹20,500 ₹82,000 ₹4,10,000
₹15,00,000 ₹30,750 ₹1,23,000 ₹6,15,000
₹20,00,000 ₹41,000 ₹1,64,000 ₹8,20,000
₹25,00,000 ₹51,250 ₹2,05,000 ₹10,25,000
₹30,00,000 (अधिकतम) ₹61,500 ₹2,46,000 ₹12,30,000

डाकघर की इस योजना में खाता खोलने के लिए निम्नलिखित मानक पूरे होने अनिवार्य हैं:

  • आयु सीमा: सामान्य नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) या सुपरएनुएशन लेने वाले 55 से 60 वर्ष के व्यक्ति रिटायरमेंट लाभ मिलने के 1 माह के भीतर खाता खोल सकते हैं। रक्षा सेवाओं (Defence Personnel) से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है।

  • योजना की अवधि (Tenure): यह खाता 5 वर्ष के लिए खोला जाता है। परिपक्वता (Maturity) के बाद निवेशक इसे 3-3 वर्ष के ब्लॉक में आगे भी बढ़ा (Extend) सकते हैं।

  • प्रीमैच्योर विड्रॉल (समय पूर्व निकासी): यदि किसी आकस्मिक जरूरत के कारण खाता 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच बंद किया जाता है, तो मूलधन में से 1.5% की कटौती की जाती है। 2 वर्ष के बाद और 5 वर्ष से पहले खाता बंद करने पर मूलधन का मात्र 1% जुर्माना काटकर शेष पूरी राशि वापस मिल जाती है।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रति वित्तीय वर्ष ₹1.5 लाख तक की कर कटौती (पुरानी कर व्यवस्था में) का लाभ मिलता है।हालांकि, इस योजना से मिलने वाला तिमाही ब्याज पूरी तरह कर-योग्य (Taxable) होता है और यह निवेशक की कुल वार्षिक आय के टैक्स स्लैब के अनुसार जोड़ा जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी खातों से कुल वार्षिक ब्याज आय ₹1,00,000 से अधिक होने पर बैंक या डाकघर द्वारा 10% की दर से टीडीएस (TDS) काटा जाता है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की कुल वार्षिक आय आयकर छूट सीमा से कम है, तो वे डाकघर में वित्तीय वर्ष की शुरुआत में फॉर्म 15H (Form 15H) जमा करके टीडीएस कटौती से बच सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक अपने नजदीकी मुख्य डाकघर या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में जाकर आसानी से यह खाता खुलवा सकते हैं:

  1. नजदीकी डाकघर से SCSS खाता खोलने का फॉर्म (Form A) प्राप्त करें।

  2. फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, नॉमिनी (Nominee) का नाम और लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट नंबर दर्ज करें।

  3. पहचान और पते के प्रमाण हेतु आधिकारिक पहचान पत्र, पैन कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और आयु प्रमाण पत्र संलग्न करें।

  4. ₹1 लाख से अधिक की राशि के लिए चेक या डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से भुगतान करें। फॉर्म जमा होते ही 24 से 48 घंटे के भीतर खाता सक्रिय हो जाता है और पासबुक जारी कर दी जाती है, जिसके बाद हर तिमाही स्वतः ब्याज का भुगतान शुरू हो जाता है।