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FEMA नियमों के उल्लंघन पर RBI का बड़ा एक्शन: मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज पर ₹1.77 लाख का कंपाउंडिंग जुर्माना, ED की जांच हुई बंद

विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पूंजी आवक से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों पर केंद्रीय बैंक का कड़ा रुख जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के प्रावधानों के उल्लंघन के एक बड़े मामले में ‘मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ (Master Talent Eduservices Private Limited) के खिलाफ कंपाउंडिंग आदेश पारित किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) मिलने के बाद आरबीआई ने फेमा की धारा 15 के तहत यह कार्रवाई की है। इस आदेश के तहत कंपनी पर 1,77,310 रुपये का एकमुश्त मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है, जिसे चुकाने के बाद कंपनी के खिलाफ चल रही ईडी की जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मिली पुख्ता और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज के खिलाफ विदेशी पूंजी के लेन-देन और फेमा प्रावधानों के उल्लंघन की विस्तृत जांच शुरू की गई थी। जांच में पाया गया कि कंपनी ने विदेशों से प्राप्त इनवर्ड रेमिटेंस और शेयरों के आवंटन से संबंधित अनिवार्य वैधानिक रिपोर्टिंग तय समयसीमा के भीतर जमा नहीं की थी।

बाद में कंपनी ने फेमा की धारा 15 के तहत इन प्रशासनिक और तकनीकी चूकों के निपटारे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष कंपाउंडिंग (Compounding Application) की अर्जी दाखिल की। चूंकि फेमा मुख्य रूप से एक सिविल कानून है और इसमें जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग या देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराध नहीं पाए गए, इसलिए ईडी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वैधानिक अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई को अनापत्ति (NOC) जारी कर दी। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने 17 सितंबर 2026 की तारीख में कंपाउंडिंग आदेश पारित किया।

आरबीआई के आधिकारिक आदेश के अनुसार, कंपनी द्वारा फेमा के तीन प्रमुख नियमों—FEMA 20/2000-RB, FEMA 20(R)/2017-RB और FEMA 395/2019-RB के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग में देरी की गई थी:

  1. एडवांस रेमिटेंस फॉर्म (ARF) में देरी: विदेशी पूंजी आवक की सूचना देने वाले एआरएफ फॉर्म को समय पर जमा नहीं किया गया। पहले मामले में 6,22,95,502.50 रुपये (लगभग 6.23 करोड़ रुपये) और दूसरे मामले में 6,81,79,973.75 रुपये (लगभग 6.82 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम राशि शामिल थी।

  2. फॉर्म FC-GPR फाइलिंग में लापरवाही: विदेशी निवेशकों को शेयर जारी करने के बाद भरे जाने वाले फॉर्म ‘फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न’ (FC-GPR) को दाखिल करने में दो अलग-अलग अवसरों पर देरी पाई गई। इसमें क्रमशः 6,22,95,461 रुपये और 94,47,633 रुपये की लेन-देन राशि शामिल थी।

  3. FLA रिटर्न में चूक: कंपनी ने अपनी विदेशी देनदारियों और संपत्तियों के वार्षिक रिटर्न यानी ‘एनुअल रिटर्न ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स’ (FLA) को भी निर्धारित समय पर जमा नहीं किया था।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत ‘कंपाउंडिंग’ एक ऐसा कानूनी व वैकल्पिक समाधान तंत्र है, जिसके जरिए कंपनियाँ अनजाने में या देरी से हुए तकनीकी और प्रक्रियागत उल्लंघनों को एकमुश्त जुर्माना भरकर सुलझा सकती हैं।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ‘फॉरेन एक्सचेंज (कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स) रूल्स, 2024’ के तहत, यदि किसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला या आतंकवाद से जुड़ा कोई एंगल नहीं होता है, तो कंपनियों को अनावश्यक मुकदमों और अदालती कार्यवाहियों से बचाने के लिए कंपाउंडिंग का मौका दिया जाता है। इससे न केवल अदालतों का बोझ कम होता है, बल्कि विदेशी निवेश आकर्षित करने वाली कंपनियों के लिए कानूनी अनिश्चितता भी तुरंत खत्म हो जाती है।

यह मामला उन सभी भारतीय कंपनियों, एडटेक स्टार्टअप्स और नए उद्यमों के लिए एक बड़ा सबक है जो विदेशी निवेशकों (FDI या FPI) से फंडिंग जुटाते हैं। भारत में विदेशी पूंजी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एआरएफ और शेयर अलॉटमेंट के 30 दिनों के भीतर एफसी-जीपीआर फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। भले ही लेन-देन पूरी तरह वैध हो, लेकिन केवल रिपोर्टिंग और फाइलिंग में हुई प्रशासनिक देरी भी केंद्रीय जांच एजेंसियों और आरबीआई की जांच के दायरे में ला सकती है।