
राजधानी दिल्ली के लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बेहद राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार (21 मई 2026) को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलान किया कि दिल्ली सरकार ने राज्य में नए राशन कार्ड बनाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले 13 वर्षों से दिल्ली में कोई भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया था, जिससे लाखों जरूरतमंद लोग इस सरकारी सुविधा से वंचित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने पहले मौजूदा राशन कार्डों का एक व्यापक और गहन ऑडिट कराया, जिसके बाद 7.72 लाख अमान्य राशन कार्डों को लिस्ट से हटा दिया गया है।
इसके साथ ही, सरकार ने एक और बड़ा लोक-कल्याणकारी फैसला लेते हुए नए राशन कार्ड बनवाने के लिए तय सालाना आय सीमा (Income Criteria) को 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, आय सीमा में इस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी दे दी जाएगी, जिससे दिल्ली के अधिकतम जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त और रियायती राशन का लाभ मिल सकेगा।
महा-ऑडिट में पकड़े गए फर्जीवाड़े: क्यों रद्द हुए 7.72 लाख राशन कार्ड?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकारी राशन के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभाग ने जमीनी स्तर पर जांच की। इस व्यापक ऑडिट के दौरान कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जिसके बाद 7.71 लाख से अधिक नई वैकेंसी (सीटें) खाली हुई हैं। कार्ड रद्द होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
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इनकम क्राइटेरिया: लगभग 1.44 लाख लाभार्थी ऐसे पाए गए, जिनकी सालाना आय सरकार द्वारा तय मौजूदा मानदंडों से कहीं अधिक थी।
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राशन न उठाना: करीब 35,800 ऐसे कार्डधारक चिन्हित किए गए, जिन्होंने पिछले एक साल से सरकार से एक बार भी राशन नहीं लिया था। यानी उन्हें इस राशन की कोई जरूरत नहीं थी।
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मृतक लाभार्थी: गहन जांच में सामने आया कि 29,580 ऐसे कार्डधारक थे, जिनका निधन होने के बावजूद उनके नाम पर लगातार राशन उठाया जा रहा था।
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डुप्लीकेट कार्ड: तकनीकी जांच में 23,394 राशन कार्ड पूरी तरह डुप्लीकेट (एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड) पाए गए, जिन्हें तुरंत ब्लॉक कर दिया गया।
NFS एक्ट 2013: कौन-कौन है इस नए राशन कार्ड के लिए पात्र?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFS) अधिनियम 2013 के कड़े नियमों के तहत दिल्ली में नए कार्ड के लिए निम्नलिखित श्रेणियां और लोग आवेदन करने के पात्र (Eligible) माने गए हैं:
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झुग्गी-झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले नागरिक।
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F, G और H कैटेगरी की पुनर्वास (रिसेटलमेंट) कॉलोनियों में रहने वाले लोग।
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ग्रामीण क्षेत्रों की नोटिफाइड आबादी (गांव के भीतर) में रहने वाले परिवार।
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बेघर और आश्रयहीन (Shelterless) लोग।
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समाज के मुख्यधारा से छूटे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग।
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दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवार (पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत अधिकृत मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा)।
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अकेली महिलाएं (जिनमें विधवा, अविवाहित, कानूनी रूप से अलग रह रही या परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं), जो परिवार की मुखिया या आत्मनिर्भर हों।
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बिना किसी पारिवारिक सुरक्षा के रहने वाले अनाथ बच्चे।
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समाज के आर्थिक और व्यावसायिक रूप से कमजोर वर्ग, जैसे- कचरा बीनने वाले (रैग-पिकर्स), अनस्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कुली (पोर्टर्स), दैनिक वेतन भोगी मजदूर, घरेलू कामगार (डोमेस्टिक हेल्प), साइकिल रिक्शा चालक और छोटे घरेलू उद्योगों में काम करने वाले अकुशल श्रमिक।
परिवार का मुखिया (HoF) कौन हो सकता है?
नियमों के मुताबिक, राशन कार्ड में परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य (जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो) को ही ‘घर का मुखिया’ (Head of Family) माना जाएगा। यदि किसी परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की कोई महिला सदस्य मौजूद नहीं है, तो उस स्थिति में घर के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को HoF बनाया जा सकता है।
आवेदन करने का तरीका और जरूरी डाक्यूमेंट्स
दिल्ली सरकार ने नए राशन कार्ड के आवेदनों को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल कर दिया है। इच्छुक और पात्र नागरिक इन तीन तरीकों से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं:
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ऑनलाइन पोर्टल: आवेदक दिल्ली सरकार के आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल https://www.edistrict.delhigovt.nic.in पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और स्टेप-बाय-स्टेप निर्देशों का पालन करते हुए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
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मोबाइल सहायक: आप दिल्ली सरकार की डोरस्टेप डिलीवरी योजना के तहत ‘Mobile Sahayak’ की मदद लेकर घर बैठे आवेदन पूरा करवा सकते हैं।
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ऑफलाइन विकल्प: आप भरा हुआ आवेदन फॉर्म और सभी जरूरी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी लेकर अपने नजदीकी फूड एंड सप्लाई विभाग के Circle Office में भी जमा करा सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents List):
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परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र/पहचान संबंधी सरकारी दस्तावेज।
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परिवार की मुखिया (HoF) की लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो।
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निवास स्थान का हालिया बिजली का बिल (लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल)।
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निवास प्रमाण पत्र (यदि रहने का पता परिवार के मुखिया के मुख्य पहचान पत्र पर दर्ज पते से अलग हो)।
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