
नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए किसी कंपनी में लगातार 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करने के बाद इस्तीफा (Resignation) देना या रिटायर होना आर्थिक रूप से एक बड़ा पड़ाव होता है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट (F&F) के दौरान वेतन, पीएफ और छुट्टियों के नकदीकरण के साथ एकमुश्त ग्रैच्युटी (Gratuity) की रकम भी खाते में आती है। कई कर्मचारियों के मन में यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या नौकरी छोड़ने पर मिली ग्रैच्युटी की पूरी रकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा या यह पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है? आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act) के तहत ग्रैच्युटी को वेतन से आय (Income from Salary) का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन सरकार ने धारा 10(10) के तहत इस पर भारी टैक्स छूट का प्रावधान दे रखा है। हालांकि, यह छूट कुछ खास नियमों, सेवा अवधि और एक निश्चित सीमा पर निर्भर करती है।
यदि आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा सेवाओं या स्थानीय प्राधिकरण (नगर निगम आदि) के कर्मचारी हैं, तो सेवा समाप्ति, रिटायरमेंट या इस्तीफे के समय मिलने वाली पूरी ग्रैच्युटी राशि आयकर से शत-प्रतिशत मुक्त (100% Tax-Free) होती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इस छूट पर कोई कानूनी ऊपरी सीमा (Monetary Ceiling) लागू नहीं होती।
वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs) और सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को आयकर नियमों में निजी क्षेत्र के समकक्ष ही माना जाता है और उनके लिए अधिकतम ₹20 लाख तक की सीमा लागू रहती है।
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट की गणना ‘पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट, 1972’ (Payment of Gratuity Act) के तहत की जाती है। इस कानून के दायरे में आने वाली कंपनियों के कर्मचारियों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के अनुसार निम्नलिखित तीन राशियों में से जो सबसे कम (Lowest) होगी, केवल वही राशि टैक्स-फ्री होगी:
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वास्तव में मिली ग्रैच्युटी राशि (Actual Gratuity Received)
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अधिकतम वैधानिक सीमा: ₹20,00,000 (20 लाख रुपये)
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फॉर्मूले के अनुसार तय राशि:
$$\frac{15}{26} \times \text{अंतिम मूल वेतन + DA} \times \text{कुल सेवा वर्ष}$$
(नोट: सेवा वर्ष की गणना में यदि किसी वर्ष में 6 महीने से अधिक का समय है, तो उसे पूरा 1 वर्ष गिना जाता है; जैसे 8 साल 7 महीने को 9 साल माना जाएगा।)
मान लीजिए कि किसी निजी कंपनी के कर्मचारी का अंतिम मूल वेतन (Basic Salary) और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर ₹1,00,000 प्रति माह था। उसने कंपनी में लगातार 20 साल की सेवा पूरी की और इस्तीफा दे दिया।
कंपनी ने उसे ग्रैच्युटी के रूप में ₹15,00,000 (15 लाख रुपये) दिए। अब टैक्स छूट की गणना इस प्रकार होगी:
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वास्तविक ग्रैच्युटी: ₹15,00,000
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सरकारी अधिकतम सीमा: ₹20,00,000
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फॉर्मूले से राशि: $\frac{15}{26} \times 1,00,000 \times 20 \approx ₹11,53,846$ (लगभग ₹11.54 लाख)
इन तीनों में सबसे कम राशि ₹11.54 लाख है, इसलिए कर्मचारी को केवल ₹11.54 लाख पर ही टैक्स छूट मिलेगी। बाकी बची हुई अतिरिक्त राशि অর্থাৎ ₹3,46,154 (₹15 लाख – ₹11.54 लाख) उसकी चालू वित्तीय वर्ष की सैलरी इनकम में जुड़ जाएगी और उसके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगेगा।
यदि कोई कर्मचारी ऐसी निजी संस्था में काम करता है जो 1972 के ग्रैच्युटी कानून के दायरे में नहीं आती, तो वहां भी अधिकतम छूट की सीमा ₹20 लाख ही रहती है। लेकिन वहां गणना के लिए पिछले 10 महीनों के औसत वेतन (Basic + DA) के आधे महीने के वेतन को सेवा वर्षों से गुणा किया जाता है:
$$\text{छूट राशि} = \frac{1}{2} \times \text{पिछले 10 महीनों का औसत वेतन} \times \text{पूर्ण सेवा वर्ष}$$
इस श्रेणी में 6 महीने से अधिक की अवधि को राउंड ऑफ करके अगला साल नहीं माना जाता, केवल पूरे किए गए पूर्ण वर्षों की ही गणना होती है।
कर विशेषज्ञों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ₹20 लाख की यह टैक्स-फ्री लिमिट किसी एक नौकरी के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारी के पूरे करियर (Lifetime Aggregate Limit) के लिए होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने अपनी पहली कंपनी से जॉब छोड़ते समय ₹6 लाख की ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट का दावा कर लिया है, तो भविष्य में दूसरी या तीसरी कंपनी से मिलने वाली ग्रैच्युटी पर आपके पास जीवनभर के लिए केवल ₹14 लाख (₹20 लाख – ₹6 लाख) की ही टैक्स छूट बचेगी।
कानूनी नियमों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में ग्रैच्युटी की पात्रता तभी बनती है जब कर्मचारी ने एक ही संस्थान में लगातार कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी की हो। केवल कर्मचारी की मृत्यु या किसी दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर ही 5 साल की यह शर्त माफ होती है। यदि कोई कंपनी 5 साल पूरे होने से पहले अपनी मर्जी से अनुग्रह राशि (Ex-gratia) के रूप में कोई पैसा देती है, तो उसे कानूनी ग्रैच्युटी नहीं माना जाता और वह पूरी रकम कर्मचारी के लिए शत-प्रतिशत कर-योग्य (Fully Taxable) हो जाती है।
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