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पंजाब के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार की शिक्षा नीति पर संज्ञान लिया

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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला-राजपुरा हाईवे पर दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए स्कूल न होने के कारण लड़कियों की पढ़ाई छूटने से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लेते हुए सरकार पर चिंता जताई है शिक्षा नीति प्रस्तुत करने का आदेश दिया. एक अखबार में खबर छपने के बाद हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, उच्च शिक्षा हासिल करने की चाहत रखने वाली लड़कियों के लिए घर और स्कूल के बीच की दूरी बाधा बन गई है। ऐसे में लड़कियों को आठवीं या दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। पटियाला-राजपुरा पर स्थित लगभग 10 गांवों की कई लड़कियों ने शिक्षा छोड़ने के लिए असुरक्षित यात्रा स्थितियों और किफायती परिवहन की कमी को जिम्मेदार ठहराया है।

खंडोली, भक, जखरान, गाजीपुर, खानपुर गंडिया, बधौली गुज्जर, ढेंडा और पटियाला के अन्य गांवों की कई लड़कियां शिक्षा छोड़ रही हैं। इसका प्रमुख कारण आस-पास वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की कमी और किफायती परिवहन नेटवर्क की कमी है।