केरल के वायनाड जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक आदिवासी व्यक्ति को कार से करीब आधा किलोमीटर तक घसीटा गया। पीड़ित की पहचान चेम्माडू बस्ती के 49 वर्षीय मथन के रूप में हुई है। इस घटना में मथन के हाथ, कूल्हे और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं।
रविवार शाम को हुई घटना
पुलिस के अनुसार, यह घटना रविवार शाम की है, जब मनंतवाड़ी के कूडल कदावु इलाके में एक चेक डैम के पास पर्यटक पहुंचे थे। दो पर्यटक समूहों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। उस समय मथन समेत कुछ स्थानीय लोग बीच-बचाव करने पहुंचे।
इसी दौरान मथन की अंगुली गलती से एक कार के दरवाजे में फंस गई। लेकिन कार में बैठे लोगों ने वाहन नहीं रोका और मथन को घसीटते हुए करीब आधा किलोमीटर तक ले गए।
घटना का वीडियो वायरल, आरोपी फरार
घटना का वीडियो फुटेज मंगलवार को सामने आया, जिसमें यह दर्दनाक दृश्य कैद है। घटना के बाद कार सवार चारों आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक, घटना में इस्तेमाल कार केरल में पंजीकृत है।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 110 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
केरल के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग मंत्री ओ.आर. केलू ने घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने जिला पुलिस प्रमुख को दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने कहा, “सरकार आदिवासी समुदाय पर ऐसे हमलों को गंभीरता से ले रही है। दोषियों का पता लगाने और उन्हें सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।”
महाराष्ट्र के ठाणे में भी घसीटने की घटना
वहीं, एक अन्य घटना महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सामने आई है। यहां एक हाउसिंग सोसायटी के चेयरमैन को कार के बोनट पर घसीटा गया।
विवरण:
- स्थान: शिलफाटा इलाके के पडले गांव
- घटना: लिफ्ट में खराबी को लेकर सोसायटी में चल रही बैठक के दौरान विवाद हो गया। आरोपी बैठक छोड़कर कार से जाने लगा। पीड़ित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार न रुकने पर वह बोनट पर कूद गया।
- परिणाम: पीड़ित को कुछ दूर तक घसीटा गया, जिससे उसे चोटें आईं।
मामला दर्ज:
पुलिस ने IPC की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 125(ए)(3) के तहत केस दर्ज किया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।