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बेरोजगारी भत्ता 2026: 12वीं पास को ₹1,200 और ग्रेजुएट को मिलेंगे ₹2,000, 30 नवंबर तक करें आवेदन

पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी और करियर की तलाश में जुटे शिक्षित युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और दैनिक खर्चों में मदद देने के लिए सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना (Unemployment Allowance Scheme) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हरियाणा रोजगार विभाग द्वारा शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना के तहत राज्य के पात्र बेरोजगार युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं को ₹1,200 प्रति माह तथा स्नातक (ग्रेजुएट) व स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को ₹2,000 प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इसके लिए 30 नवंबर 2026 तक की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

योजना के तहत विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर मासिक भत्ते की दरें तय की गई हैं:

  • 12वीं कक्षा पास: ₹1,200 प्रति माह

  • 10वीं के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट धारक: ₹1,200 प्रति माह

  • स्नातक (ग्रेजुएशन) डिग्री धारक: ₹2,000 प्रति माह

  • 12वीं के बाद 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग डिप्लोमा: ₹2,000 प्रति माह

  • परास्नातक (पोस्ट ग्रेजुएशन) या उच्चतर डिग्री धारक: ₹2,000 प्रति माह

योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को दिया जाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करते हैं:

  1. मूल निवास: आवेदक का संबंधित राज्य (हरियाणा) का स्थायी मूल निवासी होना अनिवार्य है।

  2. आयु सीमा: आवेदक की आयु 1 नवंबर 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  3. रोजगार कार्यालय में 3 साल का पंजीकरण: आवेदक का राज्य के किसी भी सरकारी रोजगार कार्यालय (Employment Exchange / HREx) में 1 नवंबर 2026 तक लगातार कम से कम 3 वर्ष पुराना वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता रिकॉर्ड में अपडेट होनी चाहिए।

  4. पारिवारिक आय सीमा: आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  5. संपत्ति मानक: परिवार के पास ₹10 लाख से अधिक मूल्य की आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति या 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

  6. पूर्णतः बेरोजगार होना: आवेदक किसी भी सरकारी या निजी नौकरी, संविदा पद या नियमित स्वरोजगार में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

  7. अपात्रता: वर्तमान में नियमित छात्र, अप्रेंटिसशिप/ट्रेनी या सक्षम युवा योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP / फैमिली आईडी)।

  • आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर।

  • रोजगार कार्यालय का 3 वर्ष पुराना पंजीकरण कार्ड/विवरण।

  • 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की मूल अंकतालिकाएं व प्रमाण पत्र।

  • राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।

  • परिवार का अद्यतन आय प्रमाण पत्र।

  • आधार से लिंक और डीबीटी (DBT) सक्रिय बैंक बचत खाते की पासबुक।

  • आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए वैध जाति प्रमाण पत्र।

पात्र युवा रोजगार विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 30 नवंबर 2026 तक नीचे दिए गए चरणों का पालन कर आवेदन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrex.gov.in पर जाएं।

  2. पोर्टल पर अपनी पंजीकृत User ID और Password की सहायता से लॉगिन करें।

  3. डैशबोर्ड पर Schemes सेक्शन में जाकर ‘Unemployment Allowance Scheme’ (बेरोजगारी भत्ता योजना) के विकल्प को चुनें।

  4. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक रिकॉर्ड, रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या और परिवार पहचान पत्र (PPP) का विवरण दर्ज करें।

  5. बैंक खाते का विवरण भरें और मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज स्पष्ट स्कैन कॉपी में अपलोड करें।

  6. फॉर्म में भरी गई सभी प्रविष्टियों की दोबारा जांच करें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।

  7. भविष्य के संदर्भ और भौतिक सत्यापन के लिए आवेदन की पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

निर्धारित अंतिम तिथि (30 नवंबर 2026) के बाद किसी भी स्थिति में नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए सभी योग्य युवा अंतिम दिन के सर्वर लोड और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना पंजीकरण व आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।