दिल्ली ट्रैफिक चालान से पाना है छुटकारा? 9 मई को लग रही है लोक अदालत, भारी डिस्काउंट के साथ ऐसे निपटाएं पेंडिंग केस

अगर आपके वाहन पर पुराने ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं और वे आपके लिए सिरदर्द बन चुके हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली में आगामी 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह उन वाहन मालिकों के लिए एक सुनहरा मौका है जो बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटे अपने चालानों का निपटारा करना चाहते हैं। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) द्वारा आयोजित इस अदालत में आपसी सहमति से जुर्माना कम या कई बार माफ भी किया जा सकता है।

कब और कहां लगेगी लोक अदालत?

दिल्ली की यह नेशनल लोक अदालत 9 मई 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगी। लोगों की सुविधा के लिए इसका आयोजन दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों (District Courts) में किया जा रहा है:

  • तीस हजारी कोर्ट

  • पटियाला हाउस कोर्ट

  • साकेत कोर्ट

  • रोहिणी कोर्ट

  • द्वारका कोर्ट

  • कड़कड़डूमा कोर्ट

  • राउज एवेन्यू कोर्ट

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: पहले आओ, पहले पाओ!

लोक अदालत में अपने चालान का निपटारा करने के लिए आपको एडवांस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। याद रखें कि टोकन की संख्या सीमित है, इसलिए समय का ध्यान रखें:

  • रजिस्ट्रेशन शुरू: 4 मई से 7 मई 2026 तक।

  • समय: हर दिन सुबह 10:00 बजे से लिंक एक्टिव होगा।

  • टोकन लिमिट: प्रतिदिन 50,000 चालानों के लिए टोकन मिलेंगे (कुल सीमा 2 लाख चालान)।

  • वेबसाइट: https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाकर आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।

कौन से चालान होंगे सेटल और कौन से नहीं?

यह लोक अदालत छोटे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के निपटारे के लिए है। इसमें 31 जनवरी 2026 तक जारी किए गए चालान ही लिए जाएंगे।

  • इनका होगा निपटारा: बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप और नो पार्किंग जैसे चालान।

  • ये नहीं होंगे शामिल: शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drink and Drive), हिट एंड रन केस या बड़े सड़क हादसों से संबंधित गंभीर मामले यहां नहीं निपटाए जाएंगे।

लोक अदालत जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

अगर आपने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. प्रिंटआउट जरूरी: अपने चालान की कॉपी और रजिस्ट्रेशन के बाद मिले ‘अपॉइंटमेंट लेटर’ का प्रिंटआउट जरूर साथ रखें।

  2. तय समय पर पहुंचें: जो कोर्ट और समय आपको अलॉट किया गया है, वहां समय पर पहुंचें।

  3. तुरंत भुगतान: यदि लोक अदालत में जज द्वारा कोई कम जुर्माना लगाया जाता है, तो उसका तुरंत भुगतान करना होगा।

  4. सिस्टम अपडेट: भुगतान होते ही आपका चालान ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा।

यह पहल आम जनता के समय और पैसे की बचत करने के साथ-साथ कानूनी बोझ को कम करने के लिए है। अगर आपके ऊपर भी कोई ट्रैफिक बकाया है, तो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गाड़ी का रिकॉर्ड साफ कर लें।