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RBI News: RBI ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध, अब खाते से नहीं होगा लेनदेन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगा दिए। बैंक पर ये प्रतिबंध उसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं। पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से रुपये तक जमा बीमा का लाभ उठा सकते हैं। पांच लाख तक की जमा राशि बीमा दावा राशि की हकदार होगी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध 23 अप्रैल, 2024 (मंगलवार) को कारोबार बंद होने से लागू हो गए।
ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा
लगाए गए प्रतिबंधों के साथ बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना किसी भी ऋण और अग्रिम को मंजूरी या नवीनीकृत नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देनदारी स्थानांतरित नहीं कर सकता है या अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है।
 
खाते से पैसे नहीं निकाले जा सकेंगे
केंद्रीय बैंक ने कहा, “बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से ऋण को समायोजित करने के लिए निकासी की अनुमति नहीं है।” आरबीआई ने कहा कि ऋणदाता पर प्रतिबंध को उसके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।