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RBI नियम: लोन रिकवरी एजेंट करता है परेशान तो यहां करें शिकायत, होगी कार्रवाई

हालाँकि, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी है। महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने कई बार रेपो रेट बढ़ाया है, जिससे पर्सनल लोन और होम लोन लेना महंगा हो गया है. ऐसे में जिन लोगों ने पर्सनल लोन या होम लोन लिया है उनकी ईएमआई भी काफी बढ़ गई है.

इससे लोगों की जेब पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है. कई बार देखा जाता है कि लोन न चुका पाने की स्थिति में वित्तीय संस्थान लोन लेने वाले व्यक्ति के पास रिकवरी एजेंट भेजते हैं। रिकवरी एजेंट लोगों को लोन चुकाने के लिए धमकाकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। कई बार तो कर्ज लेने वाले की पिटाई भी कर दी जाती है और घर को नुकसान पहुंचा दिया जाता है.

अगर आपने भी किसी वित्तीय संस्थान से लोन लिया है और ईएमआई नहीं चुकाने के कारण रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

लोन की ईएमआई का भुगतान न करना सिविल विवाद के दायरे में आता है। ऐसे में वित्तीय संस्थाएं डिफॉल्टर के साथ किसी भी तरह की मनमानी या जबरदस्ती नहीं कर सकतीं.

आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक, लोन रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर से वसूली के लिए परेशान करना, धमकी देना और हाथापाई जैसे काम नहीं कर सकते। अगर कोई रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो आप पुलिस से शिकायत कर सकते हैं या आरबीआई से लिखित शिकायत कर सकते हैं।