Post Office Scheme New Rule: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे PPF, SSY और NSS में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अगर आपने भी इन योजनाओं में निवेश किया है या करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों को लेकर गाइडलाइन जारी की है।
वित्त मंत्रालय ने छोटे बचत खातों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई खाता अनियमित पाया जाता है, तो उसे स्थापित नियम के अनुपालन में वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक नियमितीकरण के लिए भेजा जाना चाहिए। दिशा-निर्देशों के तहत विभाग ने छह नए नियम जारी किए हैं, जो राष्ट्रीय बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि खाते के लिए हैं।
नियमों को इन छह श्रेणियों में बांटा गया है
अनियमित राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) खाते
नाबालिगों के नाम पर सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते
जब एक से अधिक पीपीएफ खाते खोले जाते हैं
एनआरआई द्वारा खोले गए पीपीएफ खाते
सुकन्या समृद्धि खाता माता-पिता के बजाय दादा-दादी द्वारा खोला गया
1. अनियमित एनएसएस खाता
इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
पहला – डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990) से पहले खोले गए दो एनएसएस-87 खातों के तहत नियम। पहले खोले गए खाते पर प्रचलित स्कीम दर लागू होगी, जबकि दूसरे खाते पर बकाया राशि पर 200 बीपीएस की दर के साथ प्रचलित पीओएसए दर लागू होगी। इन दोनों खातों में जमा राशि वार्षिक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अतिरिक्त जमा किया जाता है, तो उसे बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी।
दूसरा- डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990) के बाद खोले गए दो एनएसएस-87 खातों के तहत नियम। खोले गए पहले खाते पर मौजूदा योजना का लाभ मिलेगा। दूसरे खाते के तहत मौजूदा POSA दर लागू होगी। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी।
तीसरा- दो से अधिक एनएसएस-87 खातों के मामले में, डीजी के आदेश से पहले/बाद में खोले गए दो खातों के लिए बताए गए सिद्धांत लागू होंगे। तीसरा खाता जो अधिक अनियमित है, उसके लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और मूल राशि निवेशक को वापस कर दी जाएगी।
2. नाबालिग के नाम पर खोला गया पीपीएफ खाता
ऐसे अनियमित खातों के लिए POSA ब्याज तब तक दिया जाएगा जब तक व्यक्ति (नाबालिग) खाता खोलने के योग्य नहीं हो जाता। यानी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती, उसके बाद लागू ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। परिपक्वता अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस दिन नाबालिग वयस्क हो जाता है। यानी वह तिथि जिस दिन व्यक्ति खाता खोलने के योग्य हो जाता है।
3. एक से अधिक पीपीएफ खाते
प्राथमिक खाते पर योजना दर पर ब्याज मिलेगा, बशर्ते जमा राशि प्रत्येक वर्ष लागू अधिकतम सीमा के भीतर हो। दूसरे खाते में शेष राशि को पहले खाते में मिला दिया जाएगा, बशर्ते प्राथमिक खाता प्रत्येक वर्ष अनुमानित निवेश सीमा के भीतर रहे। विलय के बाद, प्राथमिक खाते पर मौजूदा योजना दर पर ब्याज मिलना जारी रहेगा। प्राथमिक और दूसरे खाते के अलावा कोई भी अतिरिक्त खाता खाता खोलने की तिथि से शून्य प्रतिशत ब्याज दर अर्जित करेगा।
4. एनआरआई द्वारा पीपीएफ खाते का विस्तार
केवल उन सक्रिय एनआरआई पीपीएफ खातों के लिए जो 1968 के तहत खोले गए हैं, जहाँ फॉर्म एच में खाताधारक की आवासीय स्थिति के बारे में विशेष रूप से नहीं पूछा जाता है। इन खातों पर 1 अक्टूबर से शून्य ब्याज दर लागू होगी।
5. नाबालिग के नाम पर खोला गया लघु बचत योजना खाता (पीपीएफ और एसएसवाई को छोड़कर)
ऐसे अनियमित खातों को साधारण ब्याज से नियमित किया जा सकता है। खाते पर साधारण ब्याज की गणना के लिए ब्याज दर प्रचलित POSA दर होनी चाहिए।
6. अभिभावक के अलावा दादा-दादी द्वारा खोली गई एसएसवाई
दादा-दादी के नाम पर खोले गए खातों के मामले में, सुरक्षा लागू कानून के तहत हकदार व्यक्ति को हस्तांतरित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि 1 अक्टूबर से खाता जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक के मामले में ऐसे अभिभावक को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
यदि सुकन्या समृद्धि खाता योजना, 2019 के पैरा 3 का उल्लंघन करते हुए किसी परिवार में दो से अधिक खाते खोले जाते हैं, तो योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनियमित खातों को बंद कर दिया जाएगा।