
गरीब और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सुरक्षा का सुरक्षा कवच देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) संचालित की जाती है। यह एक शुद्ध टर्म इंश्योरेंस (Term Life Insurance) योजना है, जिसका अर्थ यह है कि पॉलिसी अवधि के दौरान यदि बीमित व्यक्ति की किसी भी कारणवश (प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी या दुर्घटना) मृत्यु हो जाती है, तो उसके द्वारा नामित नॉमिनी (Nominee) को एकमुश्त ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका नाममात्र का प्रीमियम है। किसी भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तुलना में यह योजना बेहद किफायती दर पर आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है।
इस सरकारी जीवन बीमा योजना से जुड़ने के लिए निर्धारित शर्तें इस प्रकार हैं:
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आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
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कवर की अवधि: बीमा कवर 55 वर्ष की आयु पूरी होने तक जारी रखा जा सकता है (बशर्ते 50 वर्ष की आयु से पहले योजना में पंजीकरण करा लिया गया हो और सालाना प्रीमियम समय पर कट रहा हो)।
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बैंक खाता: आवेदक के पास किसी भी सरकारी, निजी या ग्रामीण बैंक अथवा डाकघर (India Post Payments Bank – IPPB) में एक सक्रिय बचत बैंक खाता (Savings Bank Account) होना आवश्यक है।
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पहचान प्रमाण: केवाईसी (KYC) नियमों के तहत बैंक खाते से प्राथमिक पहचान दस्तावेज लिंक होना जरूरी है।
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एक व्यक्ति, एक खाता नियम: यदि किसी व्यक्ति के कई बैंकों में खाते हैं, तो भी वह केवल किसी एक ही बैंक खाते से इस योजना का लाभ ले सकता है। एक से अधिक खातों से प्रीमियम कटने पर भी क्लेम केवल ₹2 लाख का ही मिलेगा और अतिरिक्त प्रीमियम जब्त हो जाएगा।
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सालाना प्रीमियम: योजना का संशोधित वार्षिक प्रीमियम ₹436 प्रति वर्ष (जीएसटी सहित) है। यानी रोजाना का खर्च लगभग ₹1.20 आता है।
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पॉलिसी अवधि: यह बीमा कवर प्रतिवर्ष 1 जून से 31 मई तक की 12 महीने की अवधि के लिए मान्य होता है।
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ऑटो-डेबिट सिस्टम: प्रीमियम का भुगतान हर साल 25 मई से 31 मई के बीच आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट (Auto-Debit) के जरिए स्वतः काट लिया जाता है। इसलिए मई महीने के अंत में खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना अनिवार्य होता है।
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साल के बीच में जुड़ने पर प्रो-राटा (Pro-rata) प्रीमियम नियम:
| तिमाही में जुड़ने का समय | लागू प्रीमियम राशि | कवर की समाप्ति तिथि |
| जून, जुलाई, अगस्त | ₹436 (पूर्ण वर्ष) | अगले वर्ष 31 मई |
| सितंबर, अक्टूबर, नवंबर | ₹342 (तीन तिमाहियों के लिए) | अगले वर्ष 31 मई |
| दिसंबर, जनवरी, फरवरी | ₹228 (दो तिमाहियों के लिए) | अगले वर्ष 31 मई |
| मार्च, अप्रैल, मई | ₹114 (एक तिमाही के लिए) | चालू वर्ष 31 मई |
योजना में नए पंजीकरण कराने वाले सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम ‘लियन पीरियड’ का होता है:
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पॉलिसी शुरू होने के शुरुआती 30 दिनों के भीतर यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु किसी सामान्य बीमारी या प्राकृतिक कारणों से होती है, तो क्लेम देय नहीं होता है।
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हालांकि, यदि इन 30 दिनों के दौरान मृत्यु किसी सड़क दुर्घटना या आकस्मिक घटना की वजह से होती है, तो पहले दिन से ही पूरा ₹2 लाख का क्लेम नॉमिनी को मिलता है। 30 दिन पूरे होने के बाद मृत्यु का कारण चाहे बीमारी हो या दुर्घटना, पूरा क्लेम मान्य होता है।
1. नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से (ऑनलाइन माध्यम):
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अपने बैंक (SBI, PNB, BoB, Canara, HDFC आदि) की इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में लॉगिन करें।
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मेनू में जाकर ‘Social Security Schemes’ या ‘Insurance’ सेक्शन पर क्लिक करें।
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‘PMJJBY’ का विकल्प चुनें और अपना संबंधित बचत खाता संख्या सेलेक्ट करें।
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नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि और संबंध दर्ज करें और ऑटो-डेबिट सहमति (Consent) पर टिक करें।
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज करते ही आपका बीमा तुरंत सक्रिय हो जाएगा और रसीद डाउनलोड हो जाएगी।
2. बैंक शाखा या डाकघर जाकर (ऑफलाइन माध्यम):
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अपनी होम ब्रांच या नजदीकी डाकघर जाएं और वहां से PMJJBY का आवेदन सह सहमति पत्र (Consent-cum-Declaration Form) प्राप्त करें।
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फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, खाता संख्या और नॉमिनी का स्पष्ट विवरण भरें।
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ऑटो-डेबिट की अनुमति पर हस्ताक्षर कर फॉर्म को संबंधित बैंक काउंटर पर जमा कर दें। बैंक अधिकारी पावती (Acknowledgement Slip) सौंप देंगे।
यदि बीमित खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होता है:
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मृत्यु के 30 दिनों के भीतर सूचना: नॉमिनी को उस बैंक शाखा में जाना होगा जहां मृतक का बीमा खाता सक्रिय था।
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आवश्यक दस्तावेज जमा करें:
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विधिवत भरा हुआ PMJJBY क्लेम फॉर्म
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नगर निगम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल/सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
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मृतक का बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक
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नॉमिनी का केवाईसी दस्तावेज (पहचान व पता प्रमाण)
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नॉमिनी के बैंक खाते की पासबुक/कैंसिल्ड चेक (जिसमें क्लेम राशि ट्रांसफर होगी)
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क्लेम निपटान (Disbursement): बैंक शाखा दस्तावेजों का सत्यापन कर 7 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को फाइल भेजती है। बीमा कंपनी कागजात की जांच के बाद अधिकतम 30 दिनों के भीतर ₹2 लाख की राशि सीधे नॉमिनी के बैंक खाते में एनईएफटी/डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर देती है।
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