NPS Vatsalya: बच्चों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की NPS Vatsalya योजना शुरू की गई है। इस साल 23 जुलाई को 2024 के बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 साल तक के बच्चों के लिए नई पेंशन योजना NPS Vatsalya की घोषणा की थी। बुधवार 18 सितंबर को एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने NPS Vatsalya योजना की सदस्यता के लिए पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के 75 अलग-अलग जगहों से लोग शामिल हुए। इस दौरान NPS Vatsalya योजना के तहत खाता खोलने वाले 250 से ज्यादा बच्चों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी PRAN वितरित किया गया।
एनपीएस वात्सल्य खाता कौन खोल सकता है?
एनपीएस वात्सल्य भारत के नागरिकों के लिए है। हर आर्थिक वर्ग से जुड़े लोग अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बेहतर और सुरक्षित वित्तीय भविष्य देने के उद्देश्य से इसे खोल सकते हैं। यह खाता माता-पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चों की ओर से खोला जा सकता है और बच्चे के 18 साल यानी वयस्क होने तक माता-पिता या अभिभावक द्वारा इसका संचालन भी किया जा सकता है।
एनपीएस वात्सल्य खाते के क्या लाभ हैं?
एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने से बच्चे को रिटायरमेंट के लिए बचत करने की आदत डालने का शुरुआती मौका मिलता है और शुरुआती दिनों से ही उनमें वित्तीय समझ विकसित होती है। यह वित्तीय नियोजन और अनुशासन के महत्व को स्थापित करता है, जो बच्चे के पूरे जीवन में फायदेमंद हो सकता है।
एनपीएस वात्सल्य खाता कैसे संचालित होता है?
यह खाता बच्चे के नाम पर उसके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जाता है।
जिस बच्चे के नाम पर एनपीएस वात्सल्य खाता खोला गया है, वह इसका एकमात्र लाभार्थी है।
बच्चे के नाम पर एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी PRAN जारी किया जाता है।
एनपीएस वात्सल्य खाता अभिभावक द्वारा विशेष रूप से नाबालिग के लाभ के लिए तब तक संचालित किया जाता है जब तक कि बच्चा वयस्क नहीं हो जाता अर्थात 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है?
एनपीएस वात्सल्य खाता निम्नलिखित माध्यमों से खोला जा सकता है
इसे भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, एक्सिस बैंक, डाकघर या पीएफआरडीए पंजीकृत पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सहित सभी प्रमुख बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन खोला जा सकता है। आप खाता खोलने के लिए सीधे इन वित्तीय संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं। या आप इसके लिए अपने विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार या पेंशन एजेंट की मदद ले सकते हैं।
आप एनपीएस ट्रस्ट के ऑनलाइन पोर्टल (ईएनपीएस) पर जाकर भी एनपीएस वात्सल्य खाते के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे की ओर से खाता खोलने वाले माता-पिता या अभिभावक को शुरुआती पंजीकरण के दौरान उसकी जन्मतिथि, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का विवरण देना होगा। माता-पिता या अभिभावक को सीकेवाईसीआर रजिस्ट्री के डेटाबेस से अपनी पहचान और पते के सत्यापन के उद्देश्य से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) से अपने केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। केवाईसी के लिए रिकॉर्ड में नाम, पता, जन्म तिथि, पैन नंबर जैसे विवरण आवश्यक हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आप निम्नलिखित में से किसी भी केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) के पास पंजीकरण करा सकते हैं।
बहुरूपिया
केफिनटेक
कैम्स एनपीएस
एनपीएस वात्सल्य खाते के केवाईसी के लिए क्या आवश्यक है?
माता-पिता के लिए लागू केवाईसी मानदंड पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होने चाहिए।
न्यायालय द्वारा नियुक्त कानूनी अभिभावक के मामले में, कानूनी अभिभावक की नियुक्ति के संबंध में न्यायालय के आदेश की एक प्रति केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
एनपीएस-वात्सल्य खाता कितने रुपए में खोला जा सकता है?
एनपीएस-वात्सल्य योजना एक निवेश विकल्प है जिसमें माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी ओर से पैसा जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे के नाम पर न्यूनतम 1000 रुपये से एनपीएस-वात्सल्य खाता खोल सकेंगे। उसके बाद 18 साल की उम्र तक माता-पिता या अभिभावक हर साल बच्चे के एनपीएस-वात्सल्य खाते में न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम कोई भी रकम जमा कर सकेंगे। एसबीआई पेंशन फंड प्लेटफॉर्म के मुताबिक इस खाते में जमा की जाने वाली अधिकतम रकम की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब यह है कि माता-पिता अपने बच्चे के एनपीएस-वात्सल्य खाते में कोई भी रकम जमा कर सकते हैं।
कितना कोष बनाया जाएगा?
एनपीएस-वात्सल्य योजना को समझाने के लिए एसबीआई पेंशन फंड प्लेटफॉर्म पर एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए, नीचे दी गई सूची में दर्शाई गई जानकारी और गणना अब तक के आंकड़ों और अनुमानों पर आधारित है, जो प्राप्त वास्तविक रिटर्न से भिन्न हो सकती है।
निवेश राशि और अवधि | 18 वर्षों में कॉर्पसरिटर्न की दर (10%) | 60 वर्षों में कोषरिटर्न की दर (10%) | 60 वर्षों में कोषरिटर्न की दर (11.59%) | 60 वर्षों में कोषरिटर्न की दर (12.86%) |
वार्षिक अंशदान : 10,000 रुपये | 5 लाख | 2.75 करोड़ | 5.97 करोड़ | 11.05 करोड़ |
उपरोक्त सूची के अनुसार, यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के नाम पर खोले गए एनपीएस-वात्सल्य खाते में हर साल 10,000 रुपये का योगदान कर रहा है, तो जब बच्चा वयस्क हो जाएगा, तो 10 प्रतिशत की दर से रिटर्न के हिसाब से यह राशि 5 लाख रुपये हो जाएगी। 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 12.86 प्रतिशत की दर से रिटर्न के हिसाब से यह राशि 11.05 करोड़ रुपये हो जाएगी।
वार्षिक अंशदान: 10,000 रुपये
निवेश अवधि: 18 वर्ष
18 वर्ष की आयु में अनुमानित धनराशि: 10% रिटर्न दर पर 5 लाख रुपये
60 वर्ष की आयु में अनुमानित धनराशि: 10% रिटर्न दर पर 2.75 करोड़ रुपये
10% रिटर्न दर पर 5.97 करोड़
10% रिटर्न दर पर 11.05 करोड़