
राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित आवागमन करने वाले स्थानीय वाहन स्वामियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक बड़ी राहत दी है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक निजी वाहन चालकों के लिए शुरू की गई ‘डिजिटल लोकल मंथली पास’ की सुविधा का दायरा बढ़ाते हुए अब इसे देश भर के 121 टोल प्लाजा पर लागू कर दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के डिजिटल इंडिया विज़न के तहत उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर कागजी सत्यापन की झंझट और कतारों को खत्म करके पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, संपर्क रहित और त्वरित बनाना है।
डिजिटल लोकल पास सुविधा के प्रमुख लाभ
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घर बैठे ऑनलाइन आवेदन: अब स्थानीय निवासियों को पास बनवाने या रिन्यू कराने के लिए टोल प्लाजा के दफ्तर में जाकर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है।
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रियायती मासिक दर: टोल नियमों के अनुसार निर्धारित 20 किमी के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहनों को बेहद किफायती मासिक शुल्क पर असीमित यात्रा की सुविधा मिलती है।
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सीधे फास्टैग (FASTag) से जुड़ाव: पास जारी होते ही यह वाहन पर लगे एक्टिव फास्टैग से लिंक हो जाता है, जिससे टोल लेन से गुजरते समय स्वचालित रूप से रियायती दर लागू हो जाती है।
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त्वरित अप्रूवल व नवीनीकरण: डिजिटल माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के कारण आवेदन का निपटारा बहुत कम समय में हो जाता है और अगले महीने के लिए रिन्यूअल भी सिंगल क्लिक में संभव है।
ऑनलाइन डिजिटल पास बनाने की चरणबद्ध प्रक्रिया
स्थानीय वाहन स्वामी अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कुछ ही मिनटों में पास के लिए आवेदन कर सकते हैं:
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पोर्टल या ऐप पर जाएं: NHAI के आधिकारिक ‘राजमार्गयात्रा’ (Rajmargyatra) मोबाइल ऐप या IHMCL के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं।
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टोल प्लाजा का चयन: संबंधित राज्य और उस विशिष्ट टोल प्लाजा को चुनें जिसके 20 किलोमीटर के दायरे में आपका निवास स्थित है।
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वाहन व फास्टैग विवरण दर्ज करें: अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (RC Number) और वाहन से जुड़ा सक्रिय फास्टैग आईडी/बैंक विवरण दर्ज करें।
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दस्तावेज अपलोड करें: निवास प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल, वोटर आईडी, या राशन कार्ड) और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की वैध डिजिटल कॉपी अपलोड करें। ध्यान रहे कि RC में दर्ज पता और निवास प्रमाण का पता एक ही होना चाहिए।
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सत्यापन व ऑनलाइन भुगतान: सिस्टम द्वारा दस्तावेजों के त्वरित डिजिटल सत्यापन के बाद निर्धारित मासिक शुल्क का ऑनलाइन (UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से) भुगतान करें। भुगतान सफल होते ही डिजिटल पास सक्रिय हो जाएगा।
पात्रता और आवश्यक नियम
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यह रियायती पास केवल निजी (सफेद नंबर प्लेट) और गैर-व्यावसायिक वाहनों जैसे कार, जीप या वैन के लिए ही मान्य है।
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कमर्शियल वाहनों (पीली नंबर प्लेट), टैक्सियों या व्यावसायिक गतिविधियों में प्रयुक्त वाहनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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वाहन का पंजीकरण और स्वामी का निवास प्रमाण टोल प्लाजा के निर्धारित भौगोलिक दायरे (सामान्यतः 20 किलोमीटर) के भीतर का होना अनिवार्य है।
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वाहन पर एक वैध और ब्लैकलिस्ट-मुक्त (Active) फास्टैग लगा होना जरूरी है।
यातायात में सुगमता और पारदर्शिता
डिजिटल पास व्यवस्था के 121 टोल प्लाजा तक विस्तार से स्थानीय निवासियों और टोल कर्मचारियों के बीच होने वाले विवादों पर पूरी तरह रोक लगेगी। मैनुअल पर्चियों और फिजिकल पास के स्थान पर डिजिटल ट्रैकिंग होने से टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी और यात्रियों के समय व ईंधन की बचत होगी। किसी भी तकनीकी सहायता या पास से जुड़ी जानकारी के लिए नागरिक NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं।
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