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सरकार लाई NPS संचय की नई सौगात, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे काम करेगी यह स्कीम

बुढ़ापे को सुरक्षित बनाने और रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक नई पहल ‘NPS संचय’ (NPS Sanchay) की शुरुआत की है। पेंशन फंड नियामक PFRDA द्वारा पेश की गई इस नई योजना का उद्देश्य कम आय वाले वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन के दायरे में लाना है। अगर आप भी अपने भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो ‘NPS संचय’ आपके लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है।

क्या है ‘NPS संचय’ और यह सामान्य NPS से कैसे अलग है?

‘NPS संचय’ को मुख्य रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो हर महीने मोटी रकम निवेश नहीं कर सकते। सामान्य NPS की तुलना में यह योजना अधिक लचीली है। इसमें आप बहुत ही छोटी राशि से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत इसका ‘लो-कॉस्ट स्ट्रक्चर’ है। इसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज बेहद कम रखे गए हैं, ताकि छोटे निवेशकों के पैसे पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। यह योजना पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे गांव-कस्बों में रहने वाले लोग भी इसे आसानी से अपना सकते हैं।

किसे मिलेगा इसका लाभ? पात्रता और आवेदन की शर्तें

‘NPS संचय’ का लाभ भारत का कोई भी नागरिक उठा सकता है जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है। हालांकि, सरकार का मुख्य फोकस रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों, दिहाड़ी मजदूरों और उन युवाओं पर है जो अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए आपके पास आधार कार्ड और एक सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है। आप अपने नजदीकी डाकघर (Post Office), अधिकृत बैंक या सीधे ‘e-NPS’ पोर्टल के जरिए इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं।

कैसे काम करता है निवेश और कितना मिलेगा रिटर्न?

‘NPS संचय’ में जमा की गई राशि को सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इक्विटी मार्केट में निवेश किया जाता है। चूंकि इसका प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें एफडी (FD) या पीपीएफ (PPF) की तुलना में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। रिटायरमेंट की उम्र (60 साल) पूरी होने पर, आप अपनी कुल जमा राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त निकाल सकेंगे, जबकि बाकी 40 प्रतिशत राशि से आपको हर महीने आजीवन पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, इस योजना में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80CCD के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।