Extra Marital Affair : टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर की शादीशुदा जिंदगी पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने पिछले साल केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल से शादी की थी, लेकिन उनकी शादी महज 10 महीने बाद ही खत्म हो गई। दलजीत ने अपने पति पर विवाहेतर संबंध और बेवफाई के गंभीर आरोप लगाए हैं। दलजीत ने जिन दो आधारों के तहत अपने पति के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है वो तलाक लेने के लिए अहम हैं.
हालाँकि संशोधित कानून के तहत व्यभिचार को अपराध नहीं माना गया है, लेकिन ऐसे तरीके हैं जिनसे पत्नी अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती है। तो ऐसे मामले में वास्तव में क्या किया जाना चाहिए? कानून क्या कहता है? जानें इसके बारे में.
भारतीय विवाह प्रणाली में विवाहेतर संबंध अवैध हैं
भारत में विवाह को बहुत पवित्र माना जाता है। शादी के समय जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाते हुए सात फेरे लिए जाते हैं। लेकिन आज के समय में आपने कई शादियां कुछ ही सालों में टूटते हुए देखी होंगी। शादी टूटने के कई कारण होते हैं उनमें से एक है विवाहेतर संबंध। यदि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, तो संबंधित महिला को यह निर्णय लेने का पूरा अधिकार है कि उस स्थिति में उसे क्या करना है। क्योंकि भारतीय विवाह संस्था में विवाहेतर संबंधों को अपवित्र माना जाता है। साथ ही विस्तार से जानते हैं कि इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा कैसे खटखटाया जा सकता है.
आईपीसी की धारा 497 निरस्त
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया था। इस धारा के तहत शादी के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना अपराध माना गया। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि शादी के बाद किसी और से संबंध बनाना अपराध नहीं है. अब सवाल यह है कि अगर यह अपराध नहीं है तो क्या पति-पत्नी को इस परिवार में बैठना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल नहीं. यदि एक पति या पत्नी का किसी और के साथ संबंध है, तो दूसरे पति या पत्नी को कानून के तहत न्याय मांगने का अधिकार है।
3 साल की कैद
दलजीत कौर ने अपने पति निखिल पटेल के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 85 और धारा 316 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।
अधिनियम की धारा 85 के तहत पति या उसके परिवार के किसी सदस्य को दुर्व्यवहार करने पर 3 साल तक की कैद हो सकती है।
पति द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत पर भी तलाक का मामला दायर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उस व्यक्ति को जुर्माना या 3 साल की जेल की सजा हो सकती है।