
हाईकोर्ट नेनैनीताल प्रशासन को बड़ा बड़ा झटका दिया है। जस्टिस पंकज पुरोहित की अदालत ने अंजुमन इस्लामिया द्वारा दायर एक याचिका पर एक अहम फैसला सुनाया है।
फ्लैट मैदान में ही होगी ईद की नमाज
बता दें कि नमाज़ अदा करने के संबंध में पिछले तीन दिनों से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। पूर्व डीएम ने स्पष्ट किया था कि नमाज़ केवल मस्जिदों और निजी परिसरों के भीतर ही अदा की जानी चाहिए। प्रशासन ने कहा कि DSA मैदान मुख्य रूप से खेल गतिविधियों के लिए निर्धारित है। वर्तमान में, इस स्थान पर कई खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं इसलिए, इस मैदान का उपयोग धार्मिक सभाओं के लिए नहीं किया जा सकता।
HC ने मुस्लिम समुदाय के हक में सुनाया फैसला
DSA ने शुरू में अंजुमन इस्लामिया को 28 मई, 2026 को नमाज़ के लिए मैदान का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। हालांकि, कुछ ही घंटों बाद इस आदेश को रद्द कर दिया गया। इस फ़ैसले से शहर में अनिश्चितता बढ़ गई। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि नमाज़ मस्जिदों और निजी परिसरों के भीतर शांतिपूर्वक अदा की जाए, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था या खेल गतिविधियों में कोई बाधा न आए।
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