
चमोली में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर अब पुलिस और प्रशासन दोनों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। थाना पोखरी क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम चमोली ने उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
आपसी विवाद में लाइसेंसी रिवॉल्वर से की थी फायरिंग
प्रकरण 10 अप्रैल 2026 का है, जब पोखरी क्षेत्र में निर्माण कार्य और आपसी विवाद के दौरान आरोपी राजेन्द्र सिंह असवाल द्वारा अपने लाइसेंसी 22 बोर रिवॉल्वर से फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया था। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी और भय का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पोखरी में विभिन्न धाराओं के केस दर्ज किया गया।
जांच के दौरान, चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने घटना से जुड़े तथ्यों, उससे जुड़ी परिस्थितियों और हथियार के इस्तेमाल का गंभीरता से संज्ञान लिया। इस पूरे मामले पर चमोली के ज़िलाधिकारी को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजते हुए, SP ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि आरोपी ने एक आपराधिक कृत्य को अंजाम देने के लिए लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किया था जो कि हथियार लाइसेंस की शर्तों और नियमों का सरासर उल्लंघन है।
चमोली DM ने निरस्त किया शस्त्र लाइसेंस
पुलिस अधीक्षक चमोली की संस्तुति और प्रस्तुत तथ्यों का परीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी चमोली द्वारा आरोपी का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। चमोली पुलिस का कहना है कि लाइसेंसी शस्त्र सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए दिए जाते हैं, कानून हाथ में लेने, रौब झाड़ने या दहशत फैलाने के लिए नहीं। जो भी व्यक्ति शस्त्रों का दुरुपयोग करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
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