बड़ी खबर!, लोकायुक्त नियुक्ति पर Highcourt का बड़ा आदेश, अगले महीने तक मांगी रिपोर्ट

Highcourt on Lokayukta Appointment: उत्तराखंड में लंबे समय से लंबित लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को जून के पहले हफ्ते में चयन समिति की बैठक कर 16 जून तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है।

लोकायुक्त नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त! Highcourt on Lokayukta Appointment

दरअसल शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में ये सुनवाई की गई। सुनवाई हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की तरफ से दायर जनहित याचिका पर हुई। याचिका में कहा गया कि राज्य में काफी लंबे समय से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। बावजूद इसके सरकार हर साल लोकायुक्त कार्यालय में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों की स्वतंत्र जांच के लिए कोई प्रभावी स्वायत्त व्यवस्था नहीं होने की बात भी कही गई है।

सुनावई के दौरान शपथपत्र में कहा गया ये

सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव आनंद बर्धन Anand Bardhan की ओर से अदालत में शपथपत्र दाखिल किया गया। जिसमें कहा गया कि सर्च कमेटी गठन का प्रोसेस जारी है। हालांकि लोकायुक्त और सदस्यों की नियुक्ति में थोड़ा और समय लग सकता है। जिसको लेकर सरकार ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। शपथपत्र में ये भी बताया गया कि 3 अप्रैल 2026 को चयन समिति की बैठक होनी थी। लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो सकी।

कोर्ट से मांगा थोड़ा और समय

इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 29 अप्रैल 2026 को चयन समिति की बैठक की गई। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष , न्यायमूर्ति और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शामिल हुए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष इस बैठक में मौजूद नहीं रहे।

बैठक में लोकायुक्त चयन के लिए सर्च कमेटी बनाने के ऊपर चर्चा हुई। साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों व वित्त, बीमा, बैंकिंग, विधि और प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों के नाम पर भी अगली बैठक में शामिल किए जाएंगे।

बिलों के भुगतान की भी मांगी अनुमति

प्रगति रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अभी वर्तमान में लोकायुक्त कार्यालय में 9 कर्मचारी हैं। अदालत के पहले के आदेशों की वजह से सरकार को वेतन व बिजली, पानी जैसे बिलों का भुगतान लंबित है। इस खर्चों के भुगतान के लिए भी सरकार ने अदालत से अनुमति मांगी है।

लोकायुक्त नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने अगले महीने तक मांगी रिपोर्ट

महाधिवक्ता की तरफ से ये भी कहा गया कि चयन समिति की बैठक जून पहले सप्ताह में हो पाएगी। जिसमें लोकायुक्त के लिए सर्च कमेटी के नाम पर चर्चा होगी।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडपीठ ने सरकार को 16 जून तक का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होगी। इस दौरान अदालत ने बैठक की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।