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दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ‘Delhi Liquor Booking’ ऐप लॉन्च, 48 घंटे में ठेके से उठाना होगा ऑर्डर; जानें नियम, लिमिट और पिकअप प्रोसेस

नई दिल्ली/विशेष संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों, बिलिंग काउंटरों पर भारी भीड़ और मनपसंद ब्रांड के लिए होने वाली मारामारी को खत्म करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) ने आधिकारिक तौर पर ‘दिल्ली लिकर बुकिंग’ (Delhi Liquor Booking) मोबाइल ऐप पेश किया है। इस ऐप के माध्यम से अब राजधानी के उपभोक्ता घर बैठे अपने पसंदीदा ब्रांड की शराब, बीयर या वाइन की एडवांस बुकिंग और ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य ठेकों पर लगने वाली अनावश्यक भीड़भाड़ को घटाना, बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और ग्राहकों को पारदर्शी तरीके से अपनी पसंद का चयन करने की सुविधा प्रदान करना है।

आबकारी विभाग और निगम के अधिकारियों ने साफ किया है कि इस ऐप के तहत किसी भी प्रकार की डोरस्टेप यानी घर पर शराब की डिलीवरी (Home Delivery) नहीं की जाएगी। ऐप केवल एडवांस बुकिंग और भुगतान की सुविधा देता है।

उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अधिकतम 48 घंटे के भीतर संबंधित शराब के ठेके पर व्यक्तिगत रूप से जाकर अपनी बोतलें प्राप्त करनी होंगी। यदि कोई खरीदार निर्धारित 48 घंटे की समय सीमा के भीतर दुकान से अपना ऑर्डर पिकअप नहीं करता है, तो आबकारी नियमों के अनुसार ऑर्डर प्रभावित हो सकता है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जब तक बोतल दुकान से हैंडओवर नहीं होती, तब तक ग्राहक के पास ऐप से अपना ऑर्डर रद्द (Cancel) करने का विकल्प रहेगा। एक बार दुकान से डिलीवरी ले लिए जाने के बाद शराब की बोतल वापस (Return) करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं होगा।

दिल्ली आबकारी अधिनियम के सख्त नियमों को इस डिजिटल बुकिंग प्रणाली में भी अनिवार्य रूप से लागू किया गया है:

  • न्यूनतम आयु 25 वर्ष: दिल्ली में शराब खरीदने और उपभोग करने की वैधानिक आयु सीमा 25 वर्ष है। ऐप पर पंजीकरण के दौरान उपयोगकर्ता की उम्र का सत्यापन किया जाएगा और 25 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति इस ऐप के जरिए बुकिंग नहीं कर सकेगा। दुकान पर पिकअप के समय भी मूल फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य हो सकता है।

  • खरीद की अधिकतम सीमा: आबकारी नियमों के तहत एक व्यक्ति को अधिकतम 9 लीटर व्हिस्की/रम/वोदका (हार्ड लिकर) और अधिकतम 18 लीटर बीयर बुक करने की अनुमति दी गई है। इससे अधिक मात्रा की बुकिंग को सिस्टम स्वचालित रूप से ब्लॉक कर देगा।

वर्तमान में दिल्ली में चार सरकारी निगम (DSIIDC, DTTDC, DCCWS और DSCSC) मिलकर 700 से अधिक खुदरा शराब की दुकानों का संचालन करते हैं। यह नई ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरुआती चरण में केवल DSIIDC द्वारा संचालित लगभग 208 शराब की दुकानों के लिए ही शुरू की गई है।

उपभोक्ता केवल उन्हीं वेंड्स से शराब बुक और पिकअप कर सकेंगे जो DSIIDC के नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। अन्य निगमों द्वारा संचालित दुकानों पर फिलहाल यह प्रणाली काम नहीं करेगी। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि इस पायलट व्यवस्था पर ग्राहकों के रुझान और तकनीकी समीक्षा के आधार पर ही भविष्य में इसे अन्य सरकारी निगमों के ठेकों तक विस्तारित करने पर विचार किया जाएगा।

‘Delhi Liquor Booking’ ऐप के जरिए शराब खरीदने की प्रक्रिया बेहद सरल और डिजिटल बनाई गई है:

  1. ऐप डाउनलोड व रजिस्ट्रेशन: ग्राहक को सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में आधिकारिक ‘Delhi Liquor Booking’ ऐप डाउनलोड कर अपने मोबाइल नंबर और बुनियादी पहचान विवरण के साथ रजिस्टर करना होगा।

  2. दुकान और ब्रांड का चयन: ऐप पर अपने नजदीकी DSIIDC शराब ठेके का चयन करें। इसके बाद उस दुकान में रियल-टाइम स्टॉक में उपलब्ध शराब, बीयर या वाइन के ब्रांड, बोतल के साइज और मात्रा को अपनी कार्ट में जोड़ें।

  3. ऑनलाइन पेमेंट: कार्ट में आइटम फाइनल करने के बाद यूपीआई, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए कुल राशि का ऑनलाइन भुगतान करें।

  4. क्यूआर कोड जनरेशन: पेमेंट सफल होते ही ऐप में एक यूनिक और एन्क्रिप्टेड क्यूआर (QR) कोड जनरेट हो जाएगा, जिसमें ऑर्डर का पूरा ब्योरा दर्ज होगा।

  5. स्टोर पर पिकअप: अगले 48 घंटों के भीतर चुने हुए DSIIDC स्टोर पर जाएं और विशेष काउंटर पर अपना क्यूआर कोड स्कैन कराएं। कोड सत्यापित होते ही विक्रेता आपकी बुक की गई बोतलें तुरंत आपके सुपुर्द कर देगा, जिससे बिना लाइन में लगे कुछ ही पलों में खरीदारी पूरी हो जाएगी।