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NPS अकाउंट कौन खोल सकता है? जानें 18 से 70 वर्ष की उम्र सीमा, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ने का पूरा प्रोसेस

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System – NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक, लंबी अवधि की निवेश सह पेंशन योजना है। इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अक्सर लोगों में यह भ्रम रहता है कि एनपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जबकि हकीकत में देश का कोई भी नागरिक अपने रिटायरमेंट के लिए यह खाता खोल सकता है।

एनपीएस के तहत खाता खोलने के लिए मुख्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

  • भारतीय नागरिकता: भारत का कोई भी नागरिक (चाहे वह वेतनभोगी हो, स्वरोजगार/व्यवसायी हो या पेशेवर) एनपीएस में निवेश कर सकता है।

  • अनिवासी भारतीय (NRIs) और ओसीआई (OCI): एनआरआई और ओवरसीज सिटिजन्स ऑफ इंडिया भी एनपीएस में निवेश के पात्र हैं, बशर्ते उनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट और बैंक खाता हो।

  • मानसिक रूप से सक्षम: आवेदक का भारतीय अनुबंध अधिनियम (Indian Contract Act) के तहत अनुबंध करने में कानूनी रूप से सक्षम होना अनिवार्य है।

  • एक व्यक्ति-एक खाता नियम: एक नागरिक केवल एक ही सक्रिय एनपीएस खाता (PRAN – Permanent Retirement Account Number) रख सकता है।

एनपीएस में प्रवेश और योजना से बाहर निकलने की उम्र सीमा को समय के साथ काफी लचीला और सुविधाजनक बनाया गया है:

  • प्रवेश की न्यूनतम आयु: 18 वर्ष।

  • प्रवेश की अधिकतम आयु: 70 वर्ष (पहले यह सीमा 65 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है)।

  • विस्तार की सुविधा (Extension): यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से पहले खाता खोलता है, तो वह 60 वर्ष के बाद भी अपने खाते को 75 वर्ष की आयु तक जारी रख सकता है।

  • 65 से 70 वर्ष के बीच खाता खोलने वालों के लिए नियम: यदि कोई वरिष्ठ नागरिक 65 से 70 वर्ष की आयु में नया एनपीएस खाता खोलता है, तो उसे अधिकतम 75 वर्ष की आयु तक निवेश जारी रखने की अनुमति होती है, जिसमें 3 वर्ष का न्यूनतम लॉक-इन पीरियड लागू होता है।

डिजिटल इंडिया और पेपरलेस बैंकिंग के दौर में एनपीएस खाता खोलना बेहद आसान हो चुका है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. पहचान और पते का प्रमाण (POI & POA): आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card), पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड।

  2. सक्रिय बैंक खाता विवरण: रद्द किया गया चेक (Cancelled Cheque), बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रति या बैंक स्टेटमेंट (जिसमें खाता संख्या, खाताधारक का नाम और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हो)।

  3. पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर: ऑनलाइन आवेदन के दौरान सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से किए गए हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी (JPEG/PNG फॉर्मेट) और हालिया तस्वीर।

  4. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी: आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर, जिस पर ई-साइन और वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी (OTP) प्राप्त हो सके।

एनपीएस खाता खोलते समय दो प्रकार के खाते उपलब्ध कराए जाते हैं:

  • टियर-1 (Tier-I Pension Account): यह अनिवार्य और मुख्य रिटायरमेंट खाता है। इसमें 60 वर्ष की आयु तक निवेश लॉक रहता है (विशेष परिस्थितियों में सीमित आंशिक निकासी की छूट होती है)। इस खाते में जमा रकम पर आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत ₹1.5 लाख और धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 यानी कुल ₹2 लाख तक की सालाना टैक्स छूट का लाभ मिलता है। खाता शुरू करने के लिए न्यूनतम ₹500 की आवश्यकता होती है।

  • टियर-2 (Tier-II Savings Account): यह एक स्वैच्छिक बचत खाता है, जिसे केवल वही खोल सकते हैं जिनके पास सक्रिय टियर-1 खाता हो। इसमें कोई लॉक-इन पीरियड नहीं होता; आप जब चाहें पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहें निकाल सकते हैं। हालांकि, सामान्य नागरिकों के लिए इसमें कोई टैक्स छूट नहीं मिलती।

एनपीएस खाते में नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) का नाम दर्ज होना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी अप्रत्याशित घटना के समय पेंशन और जमा फंड आसानी से परिवार को मिल सके। आप अपने एनपीएस खाते में अधिकतम 3 नॉमिनी जोड़ सकते हैं और उनका प्रतिशत हिस्सा (जैसे 50%-50% या 40%-30%-30%) तय कर सकते हैं। कुल प्रतिशत का योग 100% होना चाहिए।

ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ने या बदलने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. सीआरए पोर्टल पर लॉगिन करें: अपने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) पोर्टल जैसे Protean (NSDL) या KFintech की वेबसाइट पर जाएं।

  2. लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें: अपना 12 अंकों का PRAN नंबर और पासवर्ड डालकर ‘Login’ करें।

  3. डेमोग्राफिक चेंज मेन्यू चुनें: मुख्य डैशबोर्ड पर जाएं और ऊपर मेन्यू बार में ‘Demographic Changes’ विकल्प पर क्लिक करें।

  4. अपडेट पर्सनल डिटेल्स / नॉमिनी: ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Update Personal Details’ या सीधे ‘Update/Add Nominee Details’ के विकल्प का चयन करें।

  5. टियर का चयन करें: चुनें कि आप टियर-1 के लिए नॉमिनी बदल रहे हैं या टियर-2 के लिए (दोनों के लिए अलग-अलग नॉमिनी भी चुने जा सकते हैं)।

  6. नॉमिनी की जानकारी भरें: नॉमिनी का पूरा नाम, संबंध (पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि), जन्मतिथि और उनका प्रतिशत शेयर दर्ज करें। यदि नॉमिनी नाबालिग (Minor) है, तो उसके अभिभावक का विवरण भी अनिवार्य रूप से भरें।

  7. ओटीपी से प्रमाणीकरण (e-Sign/OTP): विवरण सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज कर आधार ई-साइन (Aadhaar e-Sign) प्रक्रिया को पूरा करें।

  8. सत्यापन और पुष्टिकरण: प्रक्रिया पूरी होते ही सिस्टम से एक पावती रसीद जनरेट होगी और कुछ ही कार्यदिवसों में आपके रिकॉर्ड में नए नॉमिनी का विवरण सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा।