
महंगाई के इस दौर में जहां एक कप चाय भी 10 से 20 रुपये में मिलती है, वहीं भारत सरकार आम नागरिकों के लिए सिर्फ 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ (PMSBY) का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों, निम्न आय वर्ग और आम परिवारों को किसी अनहोनी की स्थिति में मजबूत वित्तीय संबल प्रदान करना है। यह एक साल का रिन्यूएबल एक्सीडेंटल कवर होता है, जो हर साल 1 जून से 31 मई तक प्रभावी रहता है।
पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना में होने वाले शारीरिक नुकसान के आधार पर क्लेम की राशि सीधे लाभार्थी या उसके नॉमिनी के बैंक खाते में भेजी जाती है:
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दुर्घटना में मृत्यु होने पर: यदि बीमित व्यक्ति की किसी सड़क हादसे, रेल दुर्घटना या अन्य आकस्मिक घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को पूरे ₹2,00,000 की बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।
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पूर्ण स्थायी दिव्यांगता (Permanent Total Disability): दुर्घटना के कारण दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाए, दोनों हाथ या दोनों पैर कट जाएं, अथवा एक आंख और एक हाथ/पैर काम करना बंद कर दे, तो पॉलिसीधारक को ₹2,00,000 की पूरी सहायता मिलती है।
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आंशिक स्थायी दिव्यांगता (Permanent Partial Disability): यदि हादसे में एक आंख की रोशनी चली जाए या एक हाथ अथवा एक पैर का इस्तेमाल पूरी तरह खत्म हो जाए, तो बीमित व्यक्ति को ₹1,00,000 का क्लेम दिया जाता है।
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शर्त: यह शुद्ध रूप से दुर्घटना बीमा है; इसमें सामान्य या प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्या अथवा अस्पताल में भर्ती होने के साधारण मेडिकल बिल कवर नहीं होते हैं।
इस सरकारी बीमा योजना में शामिल होने के नियम बेहद सरल और सुलभ रखे गए हैं:
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आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और अधिकतम आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे ही व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, यह कवर स्वतः समाप्त हो जाता है।
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सक्रिय बैंक या डाकघर खाता: आवेदक के पास किसी भी सरकारी, निजी, ग्रामीण बैंक या पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक (IPPB) में एक एक्टिव बचत खाता (Savings Account) होना अनिवार्य है।
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आधार लिंकिंग: बैंक खाते के साथ आधार कार्ड और सक्रिय मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है।
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एक व्यक्ति-एक खाता नियम: यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक बैंकों में खाते हैं, तब भी वह केवल एक ही खाते से इस योजना का लाभ ले सकता है। एक से ज्यादा खातों से प्रीमियम कटने की स्थिति में भी क्लेम केवल अधिकतम ₹2 लाख ही देय होगा।
पीएमएसबीवाई की सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि इसमें पॉलिसीधारक को हर साल रिन्यूअल के लिए बैंक जाने या चेक काटने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉलिसी लेते समय खाताधारक अपने बैंक को ‘ऑटो-डेबिट’ (Auto-Debit) की सहमति देता है। हर साल 25 से 31 मई के बीच बैंक आपके बचत खाते से स्वतः ₹20 काट लेता है और अगले एक साल (1 जून से 31 मई) के लिए आपका बीमा कवर रिन्यू हो जाता है। खाताधारक को केवल यह ध्यान रखना होता है कि मई के आखिरी हफ्ते में उसके बैंक खाते में कम से कम ₹20 का बैलेंस अवश्य मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ना बेहद आसान है और इसके लिए दो माध्यम उपलब्ध हैं:
1. नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप से ऑनलाइन आवेदन:
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अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप या नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
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‘Insurance’ या ‘Social Security Schemes’ के विकल्प पर जाएं।
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वहां ‘Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)’ का चयन करें।
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अपना बचत खाता चुनें और नॉमिनी का नाम, संबंध और जन्मतिथि दर्ज करें।
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ऑटो-डेबिट की शर्तों पर टिक करके ओटीपी (OTP) दर्ज करें। सबमिट करते ही आपका डिजिटल पॉलिसी सर्टिफिकेट तुरंत जनरेट हो जाएगा।
2. बैंक शाखा या डाकघर जाकर ऑफलाइन आवेदन:
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अपने नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर में जाएं और पीएमएसबीवाई का आवेदन फॉर्म (Consent-cum-Declaration Form) प्राप्त करें।
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फॉर्म में अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या और नॉमिनी की विस्तृत जानकारी भरें।
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फॉर्म पर हस्ताक्षर करके बैंक काउंटर पर जमा कर दें। बैंक कर्मचारी आपका फॉर्म सिस्टम में दर्ज कर पावती पर्ची (Acknowledgement Slip) सौंप देगा, जो आपके बीमा का पक्का प्रमाण होती है।
यदि बीमित व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो घटना के 30 दिनों के भीतर संबंधित बैंक शाखा में क्लेम फॉर्म जमा करना होता है। क्लेम के साथ दुर्घटना की एफआईआर (FIR) या पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा सरकारी सिविल सर्जन द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। बैंक दस्तावेजों का प्राथमिक सत्यापन कर संबंधित जनरल इंश्योरेंस कंपनी को फाइल भेजता है और स्वीकृत होने पर क्लेम का पूरा पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हर परिवार के मुखिया और कमाऊ सदस्य के लिए मात्र ₹20 का यह सरकारी बीमा आपात स्थिति में परिवार की आर्थिक ढाल साबित होता है।
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