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UAN जनरेट करने से लेकर बैलेंस और शिकायत तक: EPFO से जुड़े 8 बड़े सवालों के आसान जवाब

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) देश के करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत, पेंशन और बीमा सुरक्षा का प्रबंधन करता है। आज के समय में ईपीएफओ ने अपने अधिकांश प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत सदस्य पोर्टल (Unified Member Portal) और उमंग (UMANG) ऐप के जरिए पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है।

अक्सर कर्मचारियों को नौकरी बदलते समय, पीएफ बैलेंस चेक करते समय या क्लेम सेटलमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ईपीएफओ से जुड़े 8 सबसे महत्वपूर्ण सवालों के सीधे और सटीक जवाब यहां दिए जा रहे हैं ताकि आपको किसी दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें।

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) 12 अंकों की एक स्थायी पहचान संख्या है जो कर्मचारी के सभी पीएफ खातों को एक छतरी के नीचे लाती है।

  • नया UAN जनरेट करना: यदि आप पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं, तो आम तौर पर नियोक्ता (Employer) आपके आधार कार्ड और पैन के आधार पर यूएएन जनरेट करता है। यदि आप स्वयं जनरेट करना चाहते हैं, तो ईपीएफओ के ‘Unified Member Portal’ पर जाकर ‘Direct UAN Allotment by Employees’ लिंक पर क्लिक करें, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करके कुछ ही मिनटों में यूएएन प्राप्त कर सकते हैं।

  • UAN एक्टिवेट करना: पोर्टल के होमपेज पर ‘Activate UAN’ विकल्प चुनें। अपना यूएएन नंबर, आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। फोन पर आए ऑथराइजेशन पिन (OTP) को दर्ज करते ही यूएएन सक्रिय हो जाएगा और पासवर्ड आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेज दिया जाएगा।

ईपीएफ बैलेंस चेक करने के लिए चार सबसे आसान तरीके उपलब्ध हैं:

  • मिस्ड कॉल सेवा: यदि आपका यूएएन आधार और बैंक खाते से लिंक है, तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें। दो रिंग के बाद कॉल कट जाएगी और एसएमएस के जरिए अंतिम अंशदान और कुल बैलेंस का विवरण आ जाएगा।

  • एसएमएस (SMS) सेवा: पंजीकृत नंबर से EPFOHO UAN HIN (हिंदी के लिए) या EPFOHO UAN ENG (अंग्रेजी के लिए) लिखकर 7738299899 पर भेजें।

  • उमंग (UMANG) ऐप: ऐप में ‘EPFO’ सर्च करें, ‘View Passbook’ पर जाएं, यूएएन दर्ज करके ओटीपी से लॉगिन करें और पासबुक डाउनलोड करें।

  • ईपीएफओ पासबुक पोर्टल: passbook.epfindia.gov.in पर जाकर यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करके विस्तृत लेजर देख सकते हैं।

नौकरी बदलने पर पुरानी कंपनी का पीएफ फंड नई कंपनी के पीएफ खाते में ट्रांसफर करना आवश्यक होता है ताकि ब्याज का नुकसान न हो और पेंशन योग्य सेवा (Pensionable Service) जुड़ी रहे।

  • ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें और मेन्यू में ‘Online Services’ पर जाएं।

  • ‘One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ का चयन करें।

  • अपनी पुरानी मेंबर आईडी या पिछला यूएएन दर्ज करें।

  • सत्यापन के लिए विकल्प चुनें कि आप क्लेम फॉर्म का अटेस्टेशन वर्तमान नियोक्ता से कराना चाहते हैं या पूर्व नियोक्ता से।

  • ‘Get OTP’ पर क्लिक करें, आधार ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें। ट्रैकिंग के लिए फॉर्म-13 जनरेट हो जाएगा।

आपातकालीन जरूरतों के लिए ईपीएफओ सदस्यों को गैर-वापसी योग्य (Non-Refundable) एडवांस निकालने की छूट देता है:

  • मान्य कारण: चिकित्सा आपातकाल (Illness), मकान निर्माण/खरीद, शादी (स्वयं या भाई/बहन/बच्चे), बच्चों की उच्च शिक्षा, या प्राकृतिक आपदा।

  • प्रक्रिया: पोर्टल पर ‘Online Services’ > ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ पर जाएं। बैंक खाता संख्या सत्यापित करें। ‘I want to apply for’ में ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें, निकासी का कारण और राशि भरें, चेक या बैंक पासबुक की स्पष्ट फोटो अपलोड करें और आधार ओटीपी से सबमिट करें। सामान्यतः 3 से 7 कार्यदिवसों में पैसा बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है।

बिना पूर्ण केवाईसी (KYC) के किसी भी प्रकार की निकासी या ट्रांसफर संभव नहीं है:

  • यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करके ‘Manage’ टैब में जाएं और ‘KYC’ विकल्प पर क्लिक करें।

  • जिस दस्तावेज को जोड़ना है (Bank, PAN, Passport आदि) उसके सामने टिक करें और संबंधित विवरण दर्ज करें।

  • बैंक खाते के मामले में नाम का अक्षर-दर-अक्षर मिलान होना आवश्यक है।

  • विवरण सेव करने के बाद अनुरोध आपके नियोक्ता (Employer) के डिजिटल सिग्नेचर अप्रूवल के लिए जाएगा। कंपनी द्वारा मंजूरी मिलते ही केवाईसी का स्टेटस ‘Approved’ दिखने लगेगा।

यदि आप नौकरी छोड़ चुके हैं और 2 महीने (60 दिन) से अधिक समय से बेरोजगार हैं, तो आप पूरा पीएफ और पेंशन फंड निकाल सकते हैं:

  • शर्त: पिछले नियोक्ता द्वारा पोर्टल पर आपकी ‘Date of Exit’ (नौकरी छोड़ने की तारीख) दर्ज होनी चाहिए। (अब कर्मचारी ‘Manage > Mark Exit’ में जाकर खुद भी आधार ओटीपी से एग्जिट डेट मार्क कर सकते हैं)।

  • फॉर्म: पोर्टल के क्लेम सेक्शन में जाकर Form 19 (पूरा पीएफ फंड निकालने के लिए) और Form 10C (यदि कुल सेवा 10 साल से कम है तो पेंशन फंड निकासी के लिए) भरें। यदि सेवा 10 साल से अधिक है, तो पेंशन निकासी के बजाय ‘Scheme Certificate’ के लिए आवेदन करना होता है।

एक बार क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उसकी प्रगति कभी भी जांच सकते हैं:

  • ईपीएफ पोर्टल पर लॉगिन करें और ‘Online Services’ मेन्यू में जाकर ‘Track Claim Status’ पर क्लिक करें।

  • यहां आपको क्लेम सबमिशन की तारीख, फील्ड ऑफिस को ट्रांसफर होने का विवरण और स्टेटस (Under Process, Approved, Rejected या Settled) स्पष्ट दिखाई देगा। यदि क्लेम खारिज होता है, तो अस्वीकृति का स्पष्ट कारण भी स्क्रीन पर दर्ज रहता है।

यदि आपका क्लेम तय समय-सीमा में पास नहीं हुआ है या कंपनी पीएफ संबंधी दस्तावेज अटेस्ट नहीं कर रही है, तो ईपीएफओ के आधिकारिक ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं:

  • आधिकारिक पोर्टल EPFiGMS (epfigms.gov.in) पर जाएं।

  • ‘Register Grievance’ पर क्लिक करें और अपना स्टेटस (EPF Member, EPS Pensioner, Employer आदि) चुनें।

  • अपना यूएएन और सिक्योरिटी कोड दर्ज करके ‘Get Details’ पर क्लिक करें।

  • जिस पीएफ खाते या क्लेम से जुड़ी समस्या है, उसे चुनें। शिकायत की श्रेणी (जैसे Non-transfer of PF, Final Settlement delay आदि) चुनें, विवरण लिखें और आवश्यक साक्ष्य दस्तावेज (पीडीएफ) अपलोड करके सबमिट करें।

  • आपको एक विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसके जरिए शिकायत का समाधान सामान्यतः 7 से 15 दिनों में कर दिया जाता है।