Lucknow Aliganj Fire: 15 लोगों की मौत वाली इमारत पर चलेगा बुलडोजर, LDA ने चस्पा किया ध्वस्तीकरण नोटिस, 15 दिन की अंतिम मोहलत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित सेक्टर-डी की उस इमारत पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है, जहां 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भवन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया है। प्राधिकरण ने भवन स्वामी को 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण स्वयं हटाने का निर्देश दिया है। यदि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं की गई तो एलडीए बुलडोजर चलाकर इमारत को ध्वस्त करेगा और पूरी कार्रवाई का खर्च भी भवन मालिक से ही वसूला जाएगा।

15 दिन में हटाना होगा अवैध निर्माण

एलडीए की ओर से जारी नोटिस के अनुसार भवन स्वामी को 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया गया है। इस अवधि में यदि अवैध हिस्से को नहीं हटाया गया तो लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इसके लिए किसी अतिरिक्त अवसर की आवश्यकता नहीं होगी और कार्रवाई का पूरा व्यय संबंधित भवन मालिक के जिम्मे रहेगा।

जांच में सामने आईं कई गंभीर खामियां

अग्निकांड के बाद गठित जांच में भवन से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। जानकारी के अनुसार, इमारत का स्वीकृत मानचित्र आवासीय उपयोग के लिए था, जबकि भवन में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जहां फायर एग्जिट होना चाहिए था, वहां लिफ्ट का निर्माण कर दिया गया था। इसके अलावा भवन में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया जा रहा था, जिससे सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन हुआ।

स्वीकृत नक्शे से अधिक किया गया निर्माण

जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि भवन का नक्शा केवल बेसमेंट सहित दो मंजिलों के लिए स्वीकृत था, लेकिन मौके पर बेसमेंट के अलावा तीन मंजिलों का निर्माण मिला। इस तरह तीसरी मंजिल पूरी तरह अवैध पाई गई। इसके साथ ही भवन निर्माण के दौरान अनिवार्य सेटबैक नियमों का भी पालन नहीं किया गया था। इन सभी अनियमितताओं को जांच रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।

22 जून को हुआ था भीषण अग्निकांड

22 जून को अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित इस तीन मंजिला भवन में भीषण आग लग गई थी। हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य लोग प्रभावित हुए थे। घटना के बाद प्रशासन और जांच एजेंसियों ने भवन की संरचना, सुरक्षा मानकों और निर्माण संबंधी दस्तावेजों की जांच की, जिसमें कई गंभीर लापरवाहियां सामने आईं।

एलडीए टीम ने मौके पर चस्पा किया नोटिस

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर भवन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया। अब यदि भवन स्वामी निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाता है तो एलडीए नियमानुसार बुलडोजर कार्रवाई करेगा।