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सुप्रीम कोर्ट ने UPSC फ्रॉड मामले में पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर को दी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

Pooja Khedkar 1736930976067 1736

सुप्रीम कोर्ट ने UPSC फ्रॉड मामले में पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर की अग्रिम जमानत की याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया। खेडकर ने उच्चतम न्यायालय में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, पूजा खेडकर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। खेडकर ने अदालत में दलील दी है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में जिन दस्तावेजों और आवेदन पत्रों का उल्लेख किया गया है, वे पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह एक अविवाहित दिव्यांग महिला हैं।

पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए गलत जानकारी दी। उन पर आरोप है कि उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांगों के लिए आरक्षित कोटे का फर्जी तरीके से उपयोग कर परीक्षा पास की। हालांकि, खेडकर ने अपने खिलाफ सभी आरोपों का खंडन किया है।

उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 12 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी थी, लेकिन 23 दिसंबर को इसे रद्द कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पूजा खेडकर के खिलाफ आरोप लगने के बाद यूपीएससी ने उनके चयन को रद्द कर दिया और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।