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बार एसोसिएशन चुनाव का रास्ता साफ, पंजाब और हरियाणा में 28 फरवरी को होगा मतदान; अधिसूचना जारी

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गुरदासपुर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बाद पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अंतर्गत सभी बार एसोसिएशनों के वार्षिक चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, राज्य में बार एसोसिएशन के चुनाव 28 फरवरी 2025 को आयोजित किए जाएंगे।

बार काउंसिल के चेयरमैन डॉ. विजेंद्र सिंह अहलावत और मानद सचिव करमजीत सिंह ने सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इस संदर्भ में सूचना भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशनों को सशक्त बनाने को लेकर याचिका लंबित होने के कारण दिसंबर 2024 में होने वाले चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोजित करने पर कोई रोक नहीं है और बार काउंसिल अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार चुनाव करा सकती है।

चुनाव प्रक्रिया और समयसीमा

डॉ. अहलावत ने जानकारी दी कि बार एसोसिएशन द्वारा पात्र मतदाताओं की सूची 10 जनवरी 2025 तक बार काउंसिल को भेजी जाएगी। बार काउंसिल यह सूची 24 जनवरी 2025 तक संबंधित बार एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर/चुनाव समिति को सौंपेगी। मतदाता सूची 27 जनवरी 2025 को बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

सदस्य 1 फरवरी 2025 को शाम 4 बजे तक मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिन पर बार काउंसिल 7 फरवरी 2025 तक निर्णय लेगी। पदाधिकारियों/कार्यकारी सदस्यों के नामांकन, जांच, नाम वापसी और अंतिम सूची की अधिसूचना संबंधित बार एसोसिएशनों द्वारा उनके संविधान/नियमों के अनुसार जारी की जाएगी।

यह चुनाव ‘वन वोट, वन बार’ के सिद्धांत का पालन करते हुए 28 फरवरी 2025 को आयोजित होगा।

चुनाव नियमावली 2015 के तहत मतदान

चुनाव बार काउंसिल द्वारा बनाए गए 2015 के नियमों के तहत कराए जाएंगे। चेयरमैन अहलावत ने स्पष्ट किया कि यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो चुनाव प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी। केवल वही वकील वोट डालने के पात्र होंगे, जिनके नाम बार काउंसिल ऑफ पंजाब और हरियाणा में पंजीकृत हैं। साथ ही, इन वकीलों को नियम 6बी (i) के तहत अपनी वार्षिक सदस्यता 10 जनवरी 2025 तक मंजूर करनी होगी और इसके समर्थन में हलफनामा जमा करना होगा।

इस बार चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया गया है, जिससे बार एसोसिएशन की कार्यप्रणाली और अधिक मजबूत होगी।