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अब बढ़ेंगी पुरानी गाड़ियों और EV की कीमतें! 18 फीसदी जीएसटी लगाने की तैयारी: सूत्र

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पुराने और प्रयुक्त वाहनों का बाजार काफी बढ़ गया है। सभी कंपनियां अपने पुराने वाहनों को कम कीमत पर बेच रही हैं। हालांकि, पुरानी गाड़ियों के खरीदारों को अब बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, जीएसटी काउंसिल इलेक्ट्रिक वाहनों समेत पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर जीएसटी बढ़ाकर 18 फीसदी कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो पुरानी और पुरानी गाड़ियां महंगी हो सकती हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने की सिफारिश की है. फिलहाल इन गाड़ियों पर सप्लायर के मार्जिन के आधार पर टैक्स लगता है.

जिससे टैक्स का बोझ कम होने की उम्मीद है. यहां खास बात यह है कि नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिलहाल पांच फीसदी जीएसटी लगता है। ताकि इस सेक्टर में ग्रोथ लाई जा सके. 

हालांकि, अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की दोबारा बिक्री पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, तो उपभोक्ताओं के बीच सेकेंड-हैंड ईवी का आकर्षण कम हो सकता है। बता दें कि सेकेंड-हैंड वाहनों की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स पर पहले से ही 18 फीसदी जीएसटी लगता है। 

अगर जीएसटी दर बढ़ाई गई तो इस सेक्टर में सेकेंड-हैंड वाहनों की बिक्री पर ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। जिससे वाहनों की मांग में कमी आ सकती है। खासकर ईवी उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। 

वर्तमान में 1200 सीसी या अधिक इंजन क्षमता और 4000 मिमी या अधिक लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी वाहनों, 1500 सीसी या अधिक इंजन क्षमता और 4000 मिमी या अधिक लंबाई वाले डीजल वाहनों के लिए जीएसटी दरें 18 प्रतिशत हैं प्रतिशत, 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) के लिए 18 प्रतिशत।