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दिल्ली में हवा फिर से जहरीली, GRAP-4 लागू: स्कूलों में हाइब्रिड मोड और कंस्ट्रक्शन पर रोक

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार, 16 दिसंबर 2024, को रात 9 बजे दिल्ली का AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 399 दर्ज किया गया, जो एक घंटे बाद ही बढ़कर 400 के पार हो गया। इसे बेहद गंभीर श्रेणी माना जाता है।

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चौथे चरण (Stage-4) को लागू करने का फैसला लिया गया।

GRAP-4 के तहत लागू पाबंदियां

GRAP-4 के तहत कई सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं:

  1. कंस्ट्रक्शन पर रोक:
    • हाईवे, फ्लाईओवर और अन्य पब्लिक प्रोजेक्ट्स समेत सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
  2. ट्रकों की एंट्री बैन:
    • दिल्ली में गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है।
  3. हाइब्रिड मोड में क्लासेस:
    • दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में कक्षा 6 से 9 और 11 तक की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में होगी।
    • छात्र ऑनलाइन या फिजिकल मोड, किसी भी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं।
    • कक्षा 10 और 12 के लिए स्कूल अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं।
    • GRAP-3 के तहत पहले से ही कक्षा 5 तक के लिए हाइब्रिड मोड लागू था।

दिल्ली के प्रमुख इलाकों में AQI का स्तर

सोमवार, 16 दिसंबर 2024, को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 379 था, जो रात 10 बजे बढ़कर 400 हो गया। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई:

इलाका AQI स्तर
रोहिणी 451
पंजाबी बाग 447
वजीरपुर 446
विवेक विहार 446
नेहरू नगर 441
ITO 425
मंदिर मार्ग 412
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 411

हाइब्रिड मोड में स्कूलों का संचालन

वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड अपनाने का निर्देश दिया गया है।

  1. कक्षा 6 से 9 और 11:
    • छात्र ऑनलाइन और फिजिकल दोनों माध्यमों से पढ़ाई कर सकते हैं।
    • बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिजिकल उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
  2. कक्षा 10 और 12:
    • इन कक्षाओं के संचालन का निर्णय स्कूल प्रशासन पर छोड़ा गया है।
  3. शामिल शहर:
    • दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा।

सरकार ने सभी स्कूलों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है ताकि बच्चों की सेहत पर प्रदूषण का असर न पड़े।