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EPFO Claim: PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! अब सिर्फ 3 दिन में PF से निकालें 1 लाख, जानें प्रोसेस

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EPFO Claim: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए कई नियमों में बदलाव किए हैं. वहीं, EPFO ​​ने मेडिकल, शिक्षा, विवाह और आवास उद्देश्यों के लिए अग्रिम दावों के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की सुविधा भी प्रदान की है. 6 करोड़ से अधिक वाले PF खाताधारक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह एक ऐसी सुविधा है जो लोगों को इमरजेंसी में फंड मुहैया कराती है.

पहले EPFO ​​की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता था, लेकिन अब यह काम 3 से 4 दिन में ही हो जाता है। इतना समय इसलिए भी लगता था क्योंकि सदस्य की पात्रता, दस्तावेज, EPF खाते का KYC स्टेटस, बैंक खाता आदि जैसे विवरण चेक किए जाते थे। लेकिन अब ऑटोमेटेड सिस्टम में जांच करके मंजूरी भेज दी जाती है, जिससे क्लेम आसानी से हो जाता है।

कौन दावा कर सकता है?

इमरजेंसी की स्थिति में इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड अप्रैल 2020 में ही शुरू हो गया था, लेकिन, तब सिर्फ बीमारी की स्थिति में ही पैसा निकाला जा सकता था। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। बीमारी, पढ़ाई, शादी और घर खरीदने के लिए भी आप EPF से पैसा निकाल सकते हैं। वहीं, अगर परिवार में बहन या भाई की शादी है तो भी एडवांस पैसा निकाला जा सकता है।

कितना पैसा निकाला जा सकता है?

ईपीएफ खाते से अब 1 लाख रुपये तक एडवांस फंड निकाला जा सकता है, जबकि पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी। कंप्यूटर पर ऑटो सेटलमेंट मोड के जरिए एडवांस फंड निकाला जा सकता है। इसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है और तीन दिन के अंदर आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। इसके लिए केवाईसी, क्लेम रिक्वेस्ट की पात्रता, बैंक अकाउंट डिटेल्स की जरूरत होती है।

पैसे निकालने की पूरी प्रक्रिया

  • सबसे पहले यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • अब आपको ऑनलाइन सेवाओं पर जाना होगा और ‘क्लेम’ सेक्शन को चुनना होगा। बैंक अकाउंट वेरीफाई करें, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें।
  • नया पेज खुलने पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 चुनें। अब पीएफ खाता चुनें।
  • अब आपको पैसे निकालने का कारण, कितना पैसा निकालना है और पता भरना होगा। इसके बाद आपको चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
  • इसके बाद आपको सहमति देनी होगी और उसे आधार से सत्यापित करना होगा। क्लेम प्रोसेस होने के बाद यह अप्रूवल के लिए नियोक्ता के पास जाएगा।
  • ऑनलाइन सेवा के तहत आप दावे की स्थिति की जांच कर सकते हैं।