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Income Tax Act 2025 : होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स रिबेट के लिए कौन सा सेक्शन चुनें? जानें नए नियम

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News India Live, Digital Desk: भारत सरकार ने आयकर अधिनियम (Income Tax Act) 2025 के तहत टैक्स स्लैब और रिबेट के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए अब नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को डिफॉल्ट विकल्प बना दिया गया है। यदि आप होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस या अन्य निवेशों पर टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपको पुराने और नए नियमों के बीच के अंतर को समझना होगा।

1. होम लोन पर टैक्स छूट (Home Loan Tax Benefit)

होम लोन लेने वाले करदाताओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके दो मुख्य भाग हैं:

ब्याज (Interest): सेक्शन 24(b) के तहत आप होम लोन के ब्याज पर अधिकतम ₹2 लाख तक की छूट पा सकते हैं।

महत्वपूर्ण: यह छूट केवल पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में ही मिलती है। नई रिजीम में खुद के रहने वाले घर (Self-occupied) के लिए ब्याज पर छूट नहीं मिलती, लेकिन किराए पर दिए गए घर (Let-out property) के लिए कुछ मामलों में छूट ली जा सकती है।

मूलधन (Principal): होम लोन के मूलधन के पुनर्भुगतान पर सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है (सिर्फ पुरानी रिजीम में)।

2. हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स बचत (Health Insurance – Section 80D)

स्वयं और परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ-साथ आप सेक्शन 80D के तहत टैक्स बचा सकते हैं:

स्वयं और परिवार (spouse/children): ₹25,000 तक की छूट।

माता-पिता (60 वर्ष से कम): अतिरिक्त ₹25,000।

वरिष्ठ नागरिक माता-पिता (60 वर्ष से अधिक): ₹50,000 तक की छूट।

यह लाभ भी केवल पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर ही मिलता है। नई रिजीम में धारा 80D के तहत कोई कटौती मान्य नहीं है।

3. टैक्स रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन (Tax Rebate & Standard Deduction)

बजट 2025 के बाद नई टैक्स रिजीम को काफी आकर्षक बनाया गया है:

सेक्शन 87A (Tax Rebate): नई रिजीम में ₹12 लाख तक की कर योग्य आय पर पूर्ण टैक्स रिबेट (छूट) मिलती है। यानी ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पुरानी रिजीम में यह सीमा अभी भी ₹5 लाख तक ही सीमित है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction): वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। पुरानी रिजीम में यह ₹50,000 पर स्थिर है।

तुलनात्मक चार्ट: पुरानी vs नई टैक्स रिजीम (FY 2025-26)

सुविधा पुरानी टैक्स रिजीम (Old Regime) नई टैक्स रिजीम (New Regime)
80C (LIC, PPF, Home Loan Principal) ₹1.5 लाख तक उपलब्ध उपलब्ध नहीं
80D (Health Insurance) ₹25k – ₹1 लाख तक उपलब्ध उपलब्ध नहीं
Section 24(b) (Home Loan Interest) ₹2 लाख तक उपलब्ध उपलब्ध नहीं (Self-occupied)
Standard Deduction ₹50,000 ₹75,000
Tax Free Income (Rebate 87A) ₹5 लाख तक ₹12 लाख तक

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