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31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, वरना जेब होगी खाली!

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31 मार्च: वित्तीय वर्ष 2023-24 31 मार्च को समाप्त होगा. मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है. इस बीच फाइनेंस से जुड़े काम करने की डेडलाइन 31 मार्च है. 31 मार्च पर्सनल फाइनेंस के साथ-साथ बिजनेस के लिहाज से भी बेहद अहम है.

31 मार्च न सिर्फ कारोबारी साल का आखिरी दिन है, बल्कि यह निवेश, आईटीआर फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे कई पर्सनल फाइनेंस से जुड़े काम पूरा करने की डेडलाइन भी है। इसमें फास्टेग केवाईसी, टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल हैं।

किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से बचने के लिए आपको यह काम 31 मार्च तक पूरा कर लेना चाहिए. अगर आप इस तारीख तक ये जरूरी काम पूरा नहीं करते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

FASTag KYC अपडेट- सबसे पहले हम बात करेंगे फास्टैग KYC अपडेट के बारे में. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए KYC अपडेट करने की समय सीमा 31 मार्च 2024 तय की है। पहले यह समयसीमा 29 फरवरी थी, जिसे बढ़ा दिया गया था.

अगर आपने इस तारीख तक केवाईसी अपडेट नहीं किया तो आपका फास्टैग रद्द हो सकता है। NHAI ने घोषणा की कि, एक वाहन, एक FASTag पहल के तहत, KYC के बिना FASTags को ब्लैकलिस्ट या निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने का आखिरी मौका- असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है. जो करदाता अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर सके या आवेदन करते समय अनजाने में गलत आय विवरण जमा कर दिया है, वे इस समय सीमा के तहत अद्यतन आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। साथ ही, जिन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उनके पास अभी भी 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का मौका है।

लघु बचत योजना में न्यूनतम जमा अनिवार्य – यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसी लघु बचत योजनाओं में निवेश करते हैं और 31 मार्च तक न्यूनतम वार्षिक राशि जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। इतना ही नहीं आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

विशेष रूप से, ऐसी योजनाओं में निवेशकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम एक निश्चित राशि का निवेश करना आवश्यक होता है। इसलिए, यदि आप इस न्यूनतम जमा राशि से चूक गए हैं तो आपके पास 31 मार्च तक का समय है।

टैक्स बचत निवेश – यदि आपने पुरानी कर प्रणाली का विकल्प चुना है, तो कर बचत योजना में निवेश करके कर राहत प्राप्त करने का केवल एक आखिरी मौका बचा है। 31 मार्च, 2024 टैक्स सेविंग निवेश करने का आखिरी दिन भी है। इस तारीख से पहले निवेश करने पर आपको टैक्स में राहत मिल सकती है. गौरतलब है कि इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम समेत कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें निवेश कर आप टैक्स में राहत पा सकते हैं.

इसके अलावा, करदाता आयकर की धारा 80D, 80G और 80CCD(1B) के तहत कर छूट का दावा भी कर सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, शिक्षा ऋण और गृह ऋण शामिल हैं।

एसबीआई की विशेष योजनाओं के तहत लाभ उठाएं – भारतीय स्टेट बैंक के होम लोन पर ब्याज दर में छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च है। स्टेट बैंक का 31 मार्च 2024 तक होम लोन पर कम ब्याज का ऑफर है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई और एसबीआई वीकेयर द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सावधि जमा योजना एसबीआई अमृत कलश 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध है। बैंक इन योजनाओं के तहत अधिक ब्याज दरों की पेशकश कर रहा है।