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सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भुजबल की जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका खारिज कर दी

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मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी विधायक छगन भुजबल और भतीजे समीर की जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी खारिज कर दी है. जमानत देने का आदेश 2018 में दिया गया था इस स्तर पर कोई भी हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत नहीं किया जा सकता है अदालत ने कहा, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2016 के उस आदेश के खिलाफ भुजबल की याचिका का भी निपटारा कर दिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।

चूंकि याचिकाकर्ताओं को 2018 में जमानत दे दी गई थी, इसलिए इस स्तर पर अवैध गिरफ्तारी के सवाल पर जाना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा, इसलिए, इस मुद्दे को उचित आवेदन में उचित चरण में आवेदन के माध्यम से उठाया जा सकता है।

14 मार्च 2016 को भुजबल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जब वह लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे, तब दिल्ली में महाराष्ट्र सदन और मुंबई विश्वविद्यालय की कलिना लाइब्रेरी के निर्माण के दौरान ठेके देने में कथित अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई की गई थी. 2014 में आम आदमी पार्टी की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी. भुजबल और उनके परिवार पर 900 करोड़ रुपये के काले धन को सफेद करने का आरोप था. इसके आधार पर उनके खिलाफ पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।

भुजबल ने वैधता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए गिरफ्तारी को चुनौती दी। यह तर्क दिया गया कि ईडी गिरफ्तारी का कारण बताने में विफल रही और पीएमएलए के तहत कोई एफआईआर नहीं थी। हालाँकि, अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि गिरफ्तारी और रिमांड न तो पूरी तरह से अवैध थी और न ही अधिकार क्षेत्र के बिना थी। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भुजबल की अपील पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

सितंबर 2021 में, एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र सदन घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में येभुजबल और उनके बेटे और अन्य को बरी कर दिया। दिसंबर 2021 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2012-13 के मूल्यांकन की चोरी के संबंध में आयकर विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ भुजबल की अपील को खारिज कर दिया।