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सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण कैशलेस चिकित्सा योजना की घोषणा की है, जिससे उन्हें 1 लाख रुपये से अधिक का इलाज मिलेगा। यह योजना मार्च 2024 तक लागू की जाएगी। गडकरी ने बताया कि यह योजना सभी प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी, चाहे वह किसी भी श्रेणी की सड़क पर हो।

गडकरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि योजना के तहत, दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों के भीतर पीड़ित प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक के ‘कैशलेस’ उपचार के हकदार होंगे। इस पायलट कार्यक्रम की शुरुआत 14 मार्च 2024 को की गई थी, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इसे पहले चंडीगढ़ में शुरू किया गया था और बाद में छह राज्यों में विस्तारित किया गया।

कैसे मिलेगा इलाज:

इस योजना के तहत, पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल के लिए 1.5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाएंगे।

गडकरी ने कहा कि यदि पुलिस को हादसे के 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाता है, तो सरकार इलाज का खर्च उठाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में लगभग 1.80 लाख लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई, जिनमें से 30 हजार मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुईं।

हिट एंड रन की स्थिति में अगर किसी की मृत्यु होती है, तो पीड़ित के परिवार को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह कार्यक्रम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (eDAR) एप्लिकेशन और एनएचए की लेनदेन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाएगा।