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संसद परिसर विवाद: राहुल गांधी समेत कई सांसदों के खिलाफ FIR, क्राइम ब्रांच करेगी जांच

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दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के मामले में दोनों पक्षों की शिकायतों पर दर्ज किए गए केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। यह विवाद गुरुवार को संसद परिसर के मकर द्वार पर विपक्ष और राजग (NDA) सांसदों के बीच हुआ, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज

भाजपा सांसदों की शिकायत पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत के घायल होने और नगालैंड से भाजपा की महिला सांसद द्वारा राहुल गांधी पर बदसलूकी का आरोप लगाए जाने की बात कही गई है।

एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (चोट पहुंचाने का प्रयास), 125 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक, इन धाराओं में से अधिकांश जमानती हैं, लेकिन धारा 117 के तहत सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, जिसमें सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।

कांग्रेस की शिकायत में भाजपा पर गंभीर आरोप

दूसरी ओर, कांग्रेस ने अपनी शिकायत में भाजपा सांसदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा सांसदों ने बीआर अंबेडकर के अपमान को लेकर हुए विरोध के दौरान कांग्रेस नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया।

क्राइम ब्रांच करेगी मामले की जांच

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संवेदनशील मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित किया गया है। दोनों पक्षों की शिकायतों पर गहन जांच की जाएगी, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके।

विवाद का कारण और आगे की कार्रवाई

संसद परिसर में झड़प का केंद्र बिंदु बीआर अंबेडकर के कथित अपमान का मुद्दा बताया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच यह विवाद अब कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। क्राइम ब्रांच की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस घटना में कौन दोषी है और आगे की कार्रवाई क्या होगी।