वोटर आईडी से आधार लिंक कैसे करें: Form 6B भरने का पूरा ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीका और स्टेटस चेक

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिहीन, पारदर्शी और फर्जी प्रविष्टियों से मुक्त बनाने के उद्देश्य से वोटर आईडी (EPIC) को आधार से जोड़ने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन के तहत एक विशेष प्रपत्र—फॉर्म 6B (Form 6B – Letter of Information of Aadhaar number for the purpose of electoral roll authentication) लागू किया है।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, यह लिंकिंग पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) है। यदि किसी नागरिक के पास आधार कार्ड नहीं है या वह इसे साझा नहीं करना चाहता, तो केवल इस आधार पर उसका नाम मतदाता सूची से काटा नहीं जा सकता। हालांकि, एक ही व्यक्ति के दोहरे पंजीकरण या फर्जी नामों को हटाने के लिए आयोग मतदाताओं को इसे लिंक करने के लिए प्रेरित करता है।

यदि आप कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउज़र के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया सबसे सुगम और त्वरित है:

  1. सबसे पहले चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं।

  2. यदि पोर्टल पर पहली बार आए हैं, तो ऊपर दाईं ओर ‘Sign-Up’ पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज कर अकाउंट बनाएं; पुराने उपयोगकर्ता सीधे लॉगिन करें।

  3. लॉगिन के बाद होमपेज पर दिए गए फॉर्म्स (Forms) सेक्शन में जाएं और ‘Form 6B’ (Aadhaar Authentication) का चयन करें।

  4. अपना राज्य, विधानसभा क्षेत्र और अपना वोटर कार्ड नंबर (EPIC Number) दर्ज करें।

  5. स्क्रीन पर आपका नाम, पता और निर्वाचन क्षेत्र का ब्योरा दिखाई देगा; उसे सत्यापित करें।

  6. अब आपको दो विकल्प दिखाई देंगे:

    • विकल्प A: “मेरे पास आधार संख्या है।” इसे चुनें और अपना निर्धारित पहचान पत्र क्रमांक दर्ज करें।

    • विकल्प B: यदि आधार नहीं है, तो दूसरा विकल्प चुनें और दिए गए 11 वैकल्पिक सरकारी दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक आदि) में से किसी एक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

  7. अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और स्थान (Place) दर्ज करके ‘Preview’ बटन पर क्लिक करें।

  8. भरे गए विवरण की दोबारा जांच करें और ‘Submit’ पर क्लिक कर दें।

  9. स्क्रीन पर एक Reference Number (संदर्भ संख्या) जारी होगी, जिसे भविष्य में स्टेटस ट्रैक करने के लिए सुरक्षित रख लें।

स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए चुनाव आयोग का मोबाइल ऐप बेहद सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है:

  1. गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ‘Voter Helpline’ ऐप डाउनलोड करें।

  2. ऐप खोलकर ‘I Agree’ पर टिक करें और अपनी भाषा का चयन करें।

  3. होम स्क्रीन पर सबसे पहले दिए गए ‘Voter Registration’ आइकन पर टैप करें।

  4. मेनू में नीचे दिए गए ‘Electoral Authentication Form (Form 6B)’ पर क्लिक करें।

  5. ‘Let’s Start’ दबाएं और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापित करें।

  6. ‘Yes, I have Voter ID’ चुनें और अपना EPIC नंबर व राज्य सेलेक्ट करके ‘Fetch Details’ पर क्लिक करें।

  7. आपकी मतदाता विवरणी स्क्रीन पर आते ही ‘Proceed’ दबाएं।

  8. फॉर्म में अपना पहचान पत्र विवरण, मोबाइल नंबर और आवेदन स्थान दर्ज करें।

  9. प्रीव्यू देखकर ‘Confirm’ पर टैप करें। आवेदन जमा होते ही आपको रेफरेंस आईडी प्राप्त हो जाएगी।

जो नागरिक डिजिटल माध्यम से आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे ऑफलाइन मोड का उपयोग कर सकते हैं:

  1. चुनाव आयोग की वेबसाइट से Form 6B का प्रिंटआउट निकालें या अपने स्थानीय बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से फॉर्म प्राप्त करें।

  2. फॉर्म में अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या (Part No.), क्रम संख्या (Serial No.) और EPIC नंबर सही-सही भरें।

  3. निर्धारित बॉक्स में अपनी पहचान संख्या अंकित करें अथवा यदि पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो वैकल्पिक दस्तावेज की स्व-प्रमाणित (Self-attested) फोटोकॉपी संलग्न करें।

  4. अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं और स्थान व तारीख दर्ज करें।

  5. भरे हुए फॉर्म को अपने इलाके के बीएलओ (BLO), मतदाता सुविधा केंद्र (Voter Facilitation Centre) या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के कार्यालय में जमा कराएं।

  6. फॉर्म जमा करने के बाद अधिकारी से प्राप्ति रसीद (Acknowledgement Receipt) अवश्य लें।

Form 6B ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने के बाद आप कुछ ही सेकंड में अपने आवेदन की प्रगति जांच सकते हैं:

  1. पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं।

  2. सर्विसेज सेक्शन में ‘Track Application Status’ विकल्प पर क्लिक करें।

  3. फॉर्म सबमिशन के समय मिली Reference ID दर्ज करें और अपना राज्य चुनें।

  4. ‘Submit’ पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आवेदन की वर्तमान स्थिति (Submitted, Under Review, Verified या Accepted) प्रदर्शित हो जाएगी।

  • कोई शुल्क नहीं: वोटर आईडी को आधार से लिंक करने या Form 6B जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए किसी भी प्रकार की सरकारी फीस देय नहीं होती।

  • गोपनीयता सुरक्षा: चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए पहचान विवरण को सार्वजनिक मतदाता सूची में प्रदर्शित नहीं किया जाता। यह डेटा एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित डेटाबेस में केवल प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए रखा जाता है।

  • डेमोग्राफिक मिसमैच: यदि दोनों दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर है, तो प्रमाणीकरण के दौरान फॉर्म खारिज हो सकता है। ऐसी स्थिति में पहले ‘Form 8’ भरकर वोटर आईडी में नाम दुरुस्त करा लें, उसके बाद ही Form 6B सबमिट करें।