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विदेश मंत्रालय ने संशोधित की फीस, 36 और 60 पन्नों की बुकलेट व तत्काल सेवा के लिए अब चुकाने होंगे इतने रुपये

विदेश यात्रा की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क के ढांचे में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। पासपोर्ट नियम, 1980 में किए गए संशोधन के तहत सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों में 36 पन्नों और 60 पन्नों (जंबो बुकलेट) के पासपोर्ट के लिए सरकारी शुल्क में बढ़ोतरी प्रभावी हो गई है। यदि आप पहली बार नया पासपोर्ट (Fresh Passport) बनवा रहे हैं या पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण (Re-issue) करा रहे हैं, तो अब आपको पहले के मुकाबले अधिक राशि का भुगतान करना होगा।

36 और 60 पन्नों के पासपोर्ट के लिए नया शुल्क ढांचा

वयस्क नागरिकों (18 वर्ष या उससे अधिक) के लिए 10 वर्ष की वैधता वाले पासपोर्ट का संशोधित शुल्क विवरण इस प्रकार तय किया गया है:

  • 36 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट (Fresh / Re-issue): 36 पन्नों की मानक बुकलेट के लिए सामान्य आवेदन शुल्क ₹2,500 निर्धारित किया गया है।

  • 60 पन्नों का जंबो पासपोर्ट (Fresh / Re-issue): बार-बार विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए 60 पन्नों की बुकलेट का सामान्य शुल्क ₹3,500 कर दिया गया है।

  • तत्काल योजना के तहत शुल्क: तत्काल सेवा का विकल्प चुनने पर सामान्य आवेदन शुल्क के अतिरिक्त ₹2,500 का तत्काल प्रभार जुड़ता है। यानी 36 पन्नों का तत्काल पासपोर्ट अब कुल ₹5,000 और 60 पन्नों का तत्काल पासपोर्ट कुल ₹6,000 में बनेगा।

  • नाबालिगों (Minors) के लिए शुल्क: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 5 वर्ष की वैधता (या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक) वाले 36 पन्नों के पासपोर्ट का सामान्य शुल्क ₹1,750 तय किया गया है।

पासपोर्ट खोने, खराब होने और अन्य सेवाओं पर शुल्क

यदि किसी नागरिक का वैध पासपोर्ट खो जाता है, चोरी हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करने के लिए शुल्क दरें अधिक रखी गई हैं:

  • 36 पन्नों के खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नया 10 वर्षीय पासपोर्ट प्राप्त करने का शुल्क ₹5,000 (तत्काल के लिए अतिरिक्त ₹2,500) है।

  • 60 पन्नों के खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए ₹6,000 का सरकारी शुल्क निर्धारित है।

  • पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क ₹750 तय किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों को 10% की विशेष छूट

संशोधित नियमों के तहत समाज के कुछ वर्गों को राहत भी दी गई है। 8 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट (Fresh Application) के मूल शुल्क पर 10 प्रतिशत की सीधी छूट (Rebate) प्रदान की जाती है। यह छूट केवल नए पासपोर्ट आवेदन पर लागू होती है, री-इश्यू या तत्काल प्रभार पर नहीं।

पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और भुगतान प्रक्रिया

पासपोर्ट आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से सुगम बनाया गया है:

  • पासपोर्ट सेवा के आधिकारिक पोर्टल (passportindia.gov.in) पर यूजर आईडी बनाकर लॉगिन करें।

  • ‘Apply for Fresh Passport / Re-issue of Passport’ लिंक का चयन कर फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, स्थायी पता और पारिवारिक जानकारी भरें।

  • अपनी आवश्यकतानुसार 36 पेज या 60 पेज की बुकलेट और सामान्य या तत्काल स्कीम चुनें।

  • यूपीआई (UPI), नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संशोधित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

  • नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) के लिए स्लॉट बुक कर निर्धारित तिथि पर मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए उपस्थित हों।