
बिहार के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग और राज्य स्वास्थ्य समिति (SHSB) ने प्रदेश भर में रिक्त पड़े लगभग 21,000 आशा कार्यकर्ताओं (Accredited Social Health Activist – ASHA) के पदों पर नई बहाली शुरू करने की आधिकारिक तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी 38 जिलों के सिविल सर्जनों (Civil Surgeons) और जिला स्वास्थ्य समितियों को निर्देश जारी कर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर रिक्त पदों का अंतिम रोस्टर और सत्यापन रिपोर्ट तत्काल मुख्यालय भेजने को कहा है, जिसके बाद आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, राज्य के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC), अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (APHC) और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं के पद लंबे समय से रिक्त हैं।
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रोस्टर क्लीयरेंस और सत्यापन: सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी संबंधित ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में जनसंख्या के अनुपात (1000 की आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता) के आधार पर रिक्तियों की सही संख्या का मिलान करें।
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समयबद्ध विज्ञापन: जिला स्तर से रोस्टर क्लीयरेंस मिलने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति की आधिकारिक वेबसाइट (statehealthsocietybihar.org) और जिला स्तरीय पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथि घोषित की जाएगी।
बिहार में आशा कार्यकर्ता भर्ती के लिए निर्धारित मुख्य नियम इस प्रकार हैं:
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शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है।
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आयु सीमा: न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
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स्थानीय निवासी की प्राथमिकता: आवेदिका का संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड का स्थायी निवासी और विवाहित/विधवा/तलाकशुदा महिला होना जरूरी है, ताकि वह स्थानीय समुदाय से बेहतर संवाद स्थापित कर सके।
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संवाद कौशल: आवेदिका में स्थानीय भाषा/बोली की समझ और समुदाय के बीच काम करने की तत्परता होनी चाहिए।
आशा कार्यकर्ताओं का चयन मेरिट और स्थानीय समुदाय की सहमति के आधार पर किया जाता है:
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आवेदन जमा करना: निर्धारित तिथि के भीतर उम्मीदवार संबंधित प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) या संबंधित पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा करेंगे।
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ग्राम सभा में सत्यापन: प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद संबंधित पंचायत की ‘आम सभा’ या ‘ग्राम सभा’ में योग्य उम्मीदवारों की सूची रखी जाती है।
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अंतिम अनुमोदन: ग्राम सभा और प्रखंड स्वास्थ्य समिति की अनुशंसा के बाद जिला स्वास्थ्य समिति (Civil Surgeon Office) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।
आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके प्रमुख दायित्वों में गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) के लिए अस्पताल ले जाना, नवजात शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण, परिवार नियोजन की जानकारी देना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों (जैसे टीबी, एनीमिया नियंत्रण) में सहयोग करना शामिल है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित मासिक मानदेय के अलावा विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों और प्रसव के आधार पर कार्य-आधारित प्रोत्साहन राशि (Incentives) सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में प्रदान की जाती है।
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