
हर साल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही लाखों अभिभावकों को अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए जिस भारी मानसिक तनाव, लंबी कतारों और डोनेशन की मारामारी से गुजरना पड़ता था, उस संकट का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। देश भर में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा का दायरा बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए नए प्राइवेट स्कूल खोलने से जुड़े भूमि और वैधानिक नियमों में व्यापक स्तर पर ढील देने का फैसला किया गया है। अब निजी जमीन के स्वामित्व और न्यूनतम भूमि क्षेत्र से जुड़े दशकों पुराने जटिल और कठोर नियमों को तर्कसंगत और व्यावहारिक बना दिया गया है।
शिक्षा विभाग और शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई इस नई नीति के तहत अब नए स्कूल स्थापित करने के इच्छुक ट्रस्टों, सोसायटियों और एडुप्रेन्योर्स (शिक्षा उद्यमियों) को लालफीताशाही और जटिल एनओसी (NOC) प्रक्रियाओं से नहीं जूझना पड़ेगा। इस फैसले का सीधा असर आने वाले सत्रों में सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के रूप में सामने आएगा, जिससे मनपसंद स्कूल में नर्सरी या पहली कक्षा में बच्चे का दाखिला कराना आम परिवारों के लिए सुगम और पारदर्शी हो सकेगा।
अब तक सीबीएसई (CBSE), सीआईएससीई (CISCE) या राज्य शिक्षा बोर्डों से संबद्धता (Affiliation) प्राप्त करने के लिए स्कूलों के पास एकड़ के हिसाब से विशालकाय भूमि और 30 से 99 वर्षों की कठोर लीज डीड होना अनिवार्य था। घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में इतनी बड़ी जमीन की उपलब्धता लगभग असंभव हो चुकी थी, जिससे नए स्कूल खुलना बंद हो गए थे और पुराने स्कूलों की मनमानी बढ़ रही थी।
नए सुधारों के तहत निम्नलिखित प्रमुख रियायतें दी गई हैं:
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फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में बढ़ोतरी: जमीन के क्षैतिज (Horizontal) फैलाव के बजाय वर्टिकल निर्माण को मंजूरी दी गई है। कम जमीन पर भी आधुनिक बहुमंजिला भवन बनाकर स्कूल संचालित किए जा सकेंगे।
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लीज अवधि के नियमों में नरमी: 30 साल की अनिवार्य दीर्घकालिक लीज की जगह 15 से 20 साल की रजिस्टर्ड लीज पर भी स्कूल मान्यता का रास्ता साफ कर दिया गया है।
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कृषि भूमि से गैर-कृषि रूपांतरण (Land Conversion) आसान: निजी जमीन को शैक्षणिक उपयोग के लिए 143/सीएलयू (Change of Land Use) कराने की प्रक्रिया को सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के जरिए डिजिटल और समयबद्ध बना दिया गया है।
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कॉम्पैक्ट और वर्टिकल कैंपस का प्रावधान: खेल के मैदान और इनडोर स्पोर्ट्स की जरूरतों के लिए रूफटॉप एरीना, निकटवर्ती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से टाई-अप या इनडोर मल्टीपर्पज हॉल के मॉडल को मान्यता के लिए मान्य कर दिया गया है।
जब बाजार या व्यवस्था में मांग की तुलना में आपूर्ति बेहद सीमित होती है, तो एकाधिकार और शोषण को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान में महानगरों और टियर-2 शहरों में हर एक नर्सरी सीट पर औसतन 10 से 15 दावेदार होते हैं। सीटें कम होने के चलते स्कूल मनमाना डेवलपमेंट चार्ज, भारी कैपिटेशन फीस और अजीबोगरीब इंटरव्यू के नाम पर अभिभावकों पर दबाव बनाते हैं।
नए नियमों के लागू होने के बाद जब हर शहर के रिहायशी इलाकों के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में नए, आधुनिक और तकनीकी रूप से संपन्न स्कूल खुलेंगे, तो बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। सीटों की संख्या मांग के अनुपात में संतुलित होते ही स्कूलों द्वारा की जाने वाली मनमानी फीस बढ़ोतरी और ‘पॉइंट सिस्टम’ के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े पर स्वतः अंकुश लग जाएगा। अभिभावकों के पास अपने बजट और बच्चे की सहूलियत के हिसाब से बेहतर विकल्प चुनने की पूरी आजादी होगी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ या गोरखपुर जैसे तेजी से विकसित होते शहर, आबादी के विस्तार के साथ ही नए रिहायशी सेक्टर्स में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की भारी किल्लत महसूस की जा रही थी। गोमती नगर विस्तार, सुशांत गोल्फ सिटी या किसान पथ के आसपास बस रही नई कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को अपने छोटे बच्चों को 10-15 किलोमीटर दूर पुराने शहर के स्कूलों में भेजना पड़ता है, जिससे बच्चों का लंबा समय बस के सफर में बर्बाद होता है।
इस नई नीति से प्रदेश के हर जिले में स्थानीय स्तर पर नए निजी स्कूल खुल सकेंगे। इससे न केवल बच्चों को उनके घर के ठीक पास सुरक्षित और बेहतर माहौल में विश्वस्तरीय शिक्षा मिल सकेगी, बल्कि राज्य भर में योग्य शिक्षकों, प्रशासनिक स्टाफ, ट्रांसपोर्टर्स और सपोर्ट वर्कर्स के लिए हजारों की संख्या में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
नियमों को सरल करने का यह कतई मतलब नहीं है कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को नजरअंदाज किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बुनियादी ढांचे के नियमों में लचीलापन देने के साथ-साथ सुरक्षा मानकों को पहले से अधिक कड़ा कर दिया गया है।
प्रत्येक नए स्कूल को मान्यता से पहले निम्नलिखित बिंदुओं का कड़ाई से पालन करना होगा:
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अग्निशमन विभाग (Fire Department) से वैध एनओसी और अत्याधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम।
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भूकम्परोधी भवन निर्माण और संरचनात्मक सुरक्षा (Structural Safety) प्रमाण पत्र।
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पूरे स्कूल परिसर, कक्षाओं और स्कूल बसों में अनिवार्य सीसीटीवी कवरेज।
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और आधुनिक विज्ञान व कंप्यूटर लैब्स।
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