
भारतीय रेलवे (IRCTC) के नियमों के अनुसार टिकट रद्द कराने पर मिलने वाला रिफंड इस बात पर निर्भर करता है कि टिकट का स्टेटस क्या है और ट्रेन के प्रस्थान समय से कितने घंटे पहले टिकट कैंसिल किया जा रहा है।
कंफर्म टिकट के मामले में कैंसिलेशन चार्ज समय सीमा और यात्रा श्रेणी (क्लास) के आधार पर तय होता है:
| समय सीमा | कैंसिलेशन चार्ज नियम |
| ट्रेन प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक पहले | क्लास के अनुसार निर्धारित फ्लैट चार्ज कटता है (नीचे तालिका देखें)। |
| 48 घंटे से 12 घंटे के बीच | कुल किराए का 25% (फ्लैट मिनिमम चार्ज की शर्त के साथ) + AC पर GST। |
| 12 घंटे से 4 घंटे के बीच (या चार्ट बनने तक) | कुल किराए का 50% (फ्लैट मिनिमम चार्ज की शर्त के साथ) + AC पर GST। |
| चार्ट बनने के बाद / 4 घंटे से कम समय रहने पर | 0% रिफंड (कोई पैसा वापस नहीं मिलता)। |
48 घंटे से पहले कैंसिल करने पर क्लास-वार फ्लैट चार्ज (प्रति यात्री):
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AC First Class / Executive Class: ₹240 + GST
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AC 2 Tier / First Class: ₹200 + GST
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AC 3 Tier / 3 Economy / AC Chair Car: ₹180 + GST
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Sleeper Class (SL): ₹120
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Second Class (2S / जनरल सीटिंग): ₹60
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चार्ज: RAC टिकट कैंसिल करने पर केवल क्लर्केज चार्ज (Clerkage Charge) के रूप में ₹60 प्रति यात्री (+ AC क्लास पर GST) कटता है।
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समय सीमा: RAC टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले तक कैंसिल कराना अनिवार्य होता है।
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यदि चार्ट बनने के बाद भी टिकट RAC रह जाता है और आप ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक इसे कैंसिल करते हैं, तो भी केवल ₹60 क्लर्केज चार्ज काटकर शेष राशि वापस कर दी जाती है। 30 मिनट से कम समय रहने पर कोई रिफंड नहीं मिलता।
वेटिंग टिकट पर भी केवल क्लर्केज चार्ज लागू होता है:
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आईआरसीटीसी ऑनलाइन ई-टिकट (Online e-Ticket): यदि चार्ट तैयार होने के बाद भी टिकट पूरी तरह वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, तो रेलवे का सिस्टम टिकट को स्वतः (Auto Cancel) कर देता है। इस स्थिति में केवल ₹60 प्रति यात्री (+ GST) क्लर्केज चार्ज कटता है और बाकी पूरी राशि सीधे उसी बैंक खाते/कार्ड में 3 से 5 कार्यदिवसों में वापस ट्रांसफर हो जाती है। यदि आप चार्ट बनने से पहले खुद कैंसिल करते हैं, तब भी यही ₹60 का चार्ज कटता है।
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रेलवे काउंटर/विंडो टिकट (Counter PRS Ticket): यदि काउंटर से खरीदा गया वेटिंग टिकट चार्ट बनने के बाद भी वेट नहीं हटता, तो ट्रेन प्रस्थान के 30 मिनट पहले तक किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर पर टिकट सरेंडर करना होता है। वहां ₹60 प्रति यात्री काटकर नकद रिफंड दे दिया जाता है।
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कंफर्म तत्काल टिकट: कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे नियमानुसार कोई रिफंड (0%) नहीं देता है।
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वेटिंग तत्काल टिकट: यदि तत्काल टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, तो उस पर सामान्य वेटिंग टिकट के नियम लागू होते हैं और केवल ₹60 क्लर्केज चार्ज काटकर बाकी राशि वापस मिल जाती है।
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आईआरसीटीसी सुविधा शुल्क (Convenience Fee): टिकट बुक करते समय लगा सुविधा शुल्क नॉन-रिफंडेबल होता है; टिकट कैंसिल होने पर यह वापस नहीं मिलता।
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ट्रेन रद्द होने पर (Train Cancelled): यदि रेलवे द्वारा ट्रेन पूरी तरह निरस्त कर दी जाती है, तो बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के 100% पूरा किराया स्वतः वापस कर दिया जाता है। ई-टिकट धारकों को इसके लिए कैंसिलेशन प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होती।
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