प्रयागराज, 21 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद की बिलारी नगर पालिका परिषद के चेयरमैन को गांव खाबरी अव्वल में सड़क किनारे डम्प कूड़े को 9 दिसम्बर तक हटा लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि यदि कूड़ा नहीं हटा तो चेयरमैन ऐसा न कर पाने की परिस्थितियों का खुलासा करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। याचिका की अगली सुनवाई 9 दिसम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने खाबरी अव्वल गांव के निवासी करण वीर सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में याची का कहना है कि नगर पालिका परिषद से गांव पांच किलोमीटर दूर है। गांव के बीच से लोक निर्माण विभाग की सड़क जाती है। सड़क के दोनों तरफ गांव वालों के आवासीय भवन बने हैं। चौधरी चरण सिंह पार्क के सामने नगर पालिका परिषद सड़क के दोनों तरफ कस्बे का कूड़ा करकट डम्प कर रही है। यहां तक कि मरे जानवर फेंक रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों सहित आम लोगों को दुर्गंध से भरी परेशानी हो रही है। गांव वालों ने अधिकारियों से शिकायत की किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।
नगर पालिका परिषद के अधिवक्ता द्वारा यह सफाई दी गईं कि आचार संहिता के कारण कूड़ा नहीं साफ हो सका तो कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और चेयरमैन को कूड़ा हटाने का आदेश दिया है।