Wednesday , January 22 2025

क्या ट्रंप के आदेश से छिन जाएगी उपराष्ट्रपति की भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस की नागरिकता?

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उषा वेंस जन्मसिद्ध नागरिकता: डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से एक ने काफी हलचल मचाई। इस आदेश का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करना है। इस वजह से ट्रंप के आदेश से अमेरिका में जन्मे अप्रवासियों के बच्चों को स्वत: नागरिकता देने की नीति खत्म हो जाएगी. इस आदेश से जे.डी. वेंस की पत्नी भी प्रभावित होंगी, जिससे उनका तनाव बढ़ जाएगा।  

उषा के जन्म के समय उनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं थे 

पद संभालने के बाद से, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अवैध आप्रवासियों या माताओं के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने की योजना की घोषणा की है जो कानूनी रूप से अस्थायी रूप से देश में हैं। अब इस आदेश को लेकर सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद उपराष्ट्रपति की भारतीय पत्नी उषा वेंस की भी नागरिकता छिन जाएगी? 

इस आदेश ने जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस की चिंता बढ़ा दी है. उषा वेंस के जन्म के समय उनके माता-पिता के पास अमेरिकी नागरिकता नहीं थी, इसलिए उषा वेंस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। जिसके चलते उषा को अपनी नागरिकता भी गंवानी पड़ सकती है. सोशल मीडिया पर लोग ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं. 

उषा की नागरिकता को लेकर दावे की सच्चाई

यूएसए टुडे ने उषा की नागरिकता को लेकर सफाई दी है. यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश में आधिकारिक तौर पर और स्पष्ट रूप से कहा गया है, ‘यह केवल उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो इस आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे। इसका मतलब है कि यह नियम केवल 19 फरवरी 2025 के बाद पैदा हुए लोगों पर लागू होगा, क्योंकि आदेश पर 20 जनवरी 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे और 30 दिन बाद यह लागू होगा।’ 

 

इस फैसले का असर भारतीय अप्रवासियों पर पड़ेगा 

ट्रंप के आदेश के मुताबिक, अगर नवजात शिशु के माता-पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक नहीं है, तो उस बच्चे को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। यह नीति विशेष रूप से भारतीय अप्रवासियों को प्रभावित कर सकती है, जिनमें एच-1बी, एल1 वीजा धारक, आश्रित वीजा (एच4), छात्र वीजा (एफ1) और अन्य अल्पकालिक वीजा धारक शामिल हैं।