क्या अब हर शनिवार बैंकों में रहेगी छुट्टी? वायरल गजट नोटिफिकेशन का PIB ने खोला कच्चा चिट्ठा, जानिए क्या है असली सच

बीते कुछ दिनों से व्हाट्सएप, फेसबुक और ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत सरकार और वित्त मंत्रालय (Department of Financial Services) के नाम से जारी एक कथित गजट नोटिफिकेशन तेजी से वायरल हो रहा है। इस आधिकारिक दिखने वाले पत्र में परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 25 का हवाला देते हुए यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित कर दिया है और यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

यह खबर फैलते ही बैंक कर्मचारियों और आम ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। जहां एक तरफ बैंक कर्मचारियों में 5-दिवसीय कार्य सप्ताह (5-Day Banking) लागू होने की खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं आम नागरिकों को अपने बैंकिंग कामकाज और शनिवार को शाखाएं बंद रहने की आशंका को लेकर चिंता सताने लगी। त्योहारों के इस मौसम में वित्तीय लेन-देन, चेक क्लीयरेंस और कैश जमा-निकासी से जुड़ी जरूरतों के बीच इस पत्र ने इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल मचा दी।

जब यह वायरल दावा सरकार की आधिकारिक जांच एजेंसी ‘प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो’ (PIB Fact Check) तक पहुंचा, तो मामले की त्वरित जांच की गई। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया पर इस नोटिफिकेशन की प्रति साझा करते हुए इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया और इसे ‘फेक’ (नकली) करार दिया।

पीआईबी ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि वित्त मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई भी गजट नोटिफिकेशन या आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें सभी सरकारी बैंकों के लिए हर शनिवार को छुट्टी घोषित की गई हो। जांच एजेंसी ने आम नागरिकों और मीडिया संस्थानों को आगाह किया है कि वे ऐसे मनगढ़ंत और एडिटेड दस्तावेजों पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें और न ही इन्हें आगे फॉरवर्ड करें। यदि किसी को केंद्र सरकार या किसी मंत्रालय से जुड़ा कोई पत्र संदिग्ध लगता है, तो वह सीधे पीआईबी फैक्ट चेक के व्हाट्सएप नंबर (+91 8799711259) या आधिकारिक ईमेल पर संपर्क करके उसकी सच्चाई की पुष्टि कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश भर के सभी सरकारी, निजी और ग्रामीण बैंकों में अवकाश का नियम स्पष्ट रूप से तय है। वर्तमान व्यवस्था के तहत:

  • दूसरा और चौथा शनिवार: हर महीने के दूसरे (2nd) और चौथे (4th) शनिवार को देश के सभी बैंक अनिवार्य रूप से बंद रहते हैं।

  • पहला, तीसरा और पांचवां शनिवार: महीने के पहले (1st), तीसरे (3rd) और यदि किसी महीने में पांचवां शनिवार आता है, तो उस दिन बैंक सामान्य कार्यदिवस की तरह पूरी तरह खुले रहते हैं और नियमित कामकाज होता है।

इसलिए, जब तक केंद्र सरकार या आरबीआई की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना सार्वजनिक नहीं की जाती, तब तक शनिवार के अवकाश को लेकर मौजूदा व्यवस्था ही यथावत लागू रहेगी।

दरअसल, यह फर्जी नोटिफिकेशन ऐसे संवेदनशील समय पर फैलाया गया जब बैंक यूनियनों और सरकार के बीच 5-डे बैंकिंग को लेकर अहम बातचीत चल रही है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन (AIBEA) काफी समय से मांग कर रहे हैं कि सभी शनिवारों को अवकाश घोषित कर बैंकों में हफ्ते में सिर्फ पांच दिन काम की व्यवस्था लागू की जाए।

इस मांग को लेकर यूनियनों ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान भी किया था। हालांकि, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ता में इस बात पर सहमति बनी कि 5-डे वर्क वीक के विकल्पों की पड़ताल करने और ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी। इस आश्वासन के बाद यूनियनों ने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया था। समिति की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा कैबिनेट या आधिकारिक स्तर पर औपचारिक मंजूरी दिए बिना यह नियम लागू नहीं हो सकता।

बैंक ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी भ्रम में न आएं और अपने स्थानीय शाखा प्रबंधक या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार ही शाखाओं में जाने की योजना बनाएं। यदि किसी शनिवार को बैंक बंद भी रहता है, तब भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और एटीएम सेवाएं 24×7 बिना किसी रुकावट के काम करती रहेंगी। किसी भी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि के लिए केवल आरबीआई (rbi.org.in) या पीआईबी के आधिकारिक हैंडल्स पर ही भरोसा करें।