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कोलकाता: महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

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कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को अदालत ने मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

दोषी की मां ने जताई शर्मिंदगी

सजा के बाद दोषी की मां, 75 वर्षीय मालती रॉय ने खुद को घर में कैद कर लिया और पत्रकारों से कोई बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “मैं हर बात के लिए शर्मिंदा हूं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें।” इससे पहले मालती ने कहा था कि वह महिला डॉक्टर के माता-पिता का दर्द समझ सकती हैं और उनके बेटे को जो भी सजा मिलेगी, उसे स्वीकार करेंगी।

सजा के बाद मां का बयान

सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सोमवार को जब सजा सुनाई, तो मालती ने इसे नियति मानकर स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने कहा, “अगर अदालत उसे फांसी की सजा देती, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होती।”

परिवार और पड़ोसियों की प्रतिक्रिया

संजय के परिवार का कोई सदस्य अदालत में मौजूद नहीं था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने घटना पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि संजय अकेला यह अपराध नहीं कर सकता था। पड़ोसी उर्मिला महतो ने बताया कि संजय बॉक्सिंग क्लास में जाता था और तीन साल पहले कोलकाता पुलिस की नागरिक स्वयंसेवक शाखा में शामिल हुआ था। उन्होंने कहा, “उसकी बुरी संगत और शराब की लत ने उसे इस हद तक गिरा दिया।”

सजा पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर कोलकाता पुलिस मामले को संभालती, तो दोषी को मौत की सजा दिलाई जा सकती थी।