आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल ने इलाज से इनकार कर दिया? फोन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का पूरा तरीका जानें

यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो आप 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के हकदार हैं। लेकिन अगर कार्ड होने के बावजूद कोई अस्पताल आपको कैशलेस इलाज देने से इनकार करता है, तो ऐसी स्थिति में शिकायत कहाँ और कैसे करें, यह जानना बेहद जरूरी है।

इसके लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे अपने फोन के माध्यम से सरकार को अपनी शिकायत भेज सकते हैं और सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करेगी।

शिकायत दर्ज करने से पहले इसे तैयार कर लें।

आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने से पहले, निम्नलिखित साक्ष्य एकत्र करें:

  • आयुष्मान कार्ड को अस्वीकार करने या उपचार प्रदान न करने के लिए अस्पताल प्रशासन से लिखित स्पष्टीकरण का अनुरोध करें।
  • उपचार से इनकार करने वाले कर्मचारी या डॉक्टर का पूरा नाम, तिथि और समय दर्ज करें।
  • डॉक्टर के पर्चे, प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट और अस्पताल की फाइलों की स्पष्ट फोटोकॉपी संभाल कर रखें।
  • यदि आपको पैसे देने के लिए मजबूर किया गया था, तो भुगतान की मूल रसीद या बिल संभाल कर रखें।
  • अस्पताल का सटीक नाम, शाखा और स्थान लिख लें।
  • आयुष्मान कार्ड नंबर और मरीज का आवश्यक पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या मतदाता कार्ड) अपने पास रखें।

ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?

यदि अस्पताल इलाज देने से इनकार करता है, तो आप सीधे cgrms.pmjay.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल cgrms.pmjay.gov.in पर जाएं ।
  • होमपेज पर दिए गए ‘ अपनी शिकायत दर्ज करें ‘ विकल्प पर क्लिक करें ।
  • योजना विकल्प में PMJAY का चयन करके आगे बढ़ें।
  • अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और आयुष्मान कार्ड की जानकारी दर्ज करें।
  • शिकायत श्रेणी में ‘अस्पताल’ चुनें और संबंधित अस्पताल का नाम और विवरण भरें।
  • फिर शिकायत विवरण बॉक्स में पूरी घटना को स्पष्ट रूप से लिखें (उपचार न देने का कारण, डॉक्टर/कर्मचारी का नाम, तारीख आदि)।
  • अस्पताल की रसीद, अस्वीकृति पर्ची या बिल जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले शिकायत नंबर को नोट कर लें, ताकि भविष्य में इसकी स्थिति पर नज़र रखी जा सके।

इंटरनेट न होने पर क्या करें? (ऑफ़लाइन तरीका)

यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तब भी आप सरकार को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

  • अपने फोन से आयुष्मान भारत की टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 डायल करें ।
  • आईवीआर पर भाषा का चयन करके ग्राहक सेवा कार्यकारी से बात करने का विकल्प चुनें।
  • अधिकारी को मरीज का नाम, अपना नाम और आयुष्मान कार्ड नंबर बताएं।
  • कृपया उस अस्पताल का नाम, शहर और शाखा की जानकारी प्रदान करें जहां आपका इलाज नहीं हुआ था।
  • घटना का पूरा विवरण, उपचार न देने का कारण और कर्मचारी का नाम दर्ज करें।
  • यदि अस्पताल ने नकद भुगतान लिया या बिल दिया, तो ऑपरेटर को इसकी जानकारी भी प्रदान करें।
  • शिकायत दर्ज करने के बाद आपको जो शिकायत संख्या प्राप्त होती है, उसे नोट कर लें। इस संख्या के माध्यम से आप उसी टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई की स्थिति जान सकते हैं।