Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है. इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस होगा, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का फैसला किया गया है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर आम सहमति बन गई है. गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ही कर्मचारी संगठनों से बात की थी.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम: महंगाई सूचकांक में छूट मिलेगी, ग्रेच्युटी में भी मिलेगा ये लाभ
यूपीएस में महंगाई सूचकांक का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा हर छह महीने की सेवा के लिए मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवां हिस्सा जमा राशि में जोड़कर रिटायरमेंट पर दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की है तो रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी पेंशनर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मौत के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा।
एकीकृत पेंशन योजना: 10 साल बाद नौकरी छोड़ने पर मिलेगी 10 हजार रुपये पेंशन
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अगर कोई 10 साल की सर्विस के बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे दस हजार रुपये पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी मिलेगा। इस नई पेंशन स्कीम का पहला स्तंभ रिटायरमेंट के बाद 50 फीसदी पेंशन है। वहीं, दूसरा स्तंभ परिवार को मिलने वाली पेंशन है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) से करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
एकीकृत पेंशन योजना: पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा- ‘सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है’
पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसले पर लिखा, ‘हमें देश की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने जा रही है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’
एकीकृत पेंशन योजना: नई पेंशन योजना 2004 में लागू की गई
पुरानी पेंशन योजना को 2004 में खत्म कर दिया गया था। उसी साल नई पेंशन योजना लागू की गई थी। नई पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन से 10 फीसदी पेंशन अंशदान के लिए काटा जाता है। वहीं, सरकार 14 फीसदी अंशदान करती है। नई पेंशन योजना में ग्रेच्युटी को शामिल नहीं किया गया है। वहीं, रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, यह पहले से तय नहीं होता बल्कि बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।